Rourkela News : राउरकेला फास्ट ट्रैक (पोक्सो) कोर्ट के न्यायाधीश पी सूर्या राव ने बच्ची से दुष्कर्म के मामले की सुनवाई करते हुए शनिवार को अभियुक्त को आजीवन कारावास व दो लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनायी. जुर्माने की रकम अदा न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा का भी आदेश दिया. इसके अलावा न्यायाधीश ने अपने फैसले में सरकार को पीड़ित को सहायता के तौर पर चार लाख रुपये देने का आदेश दिया. यह फैसला 16 सरकारी गवाहों और एक बचाव पक्ष के गवाह के बयानों, 24 दस्तावेजों और सरकारी वकील के साक्ष्य के आधार पर सुनाया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान उदितनगर थाना अंतर्गत मालगोदाम निवासी अल्ताफ हुसैन (32) के रूप में हुई है. विशेष सरकारी वकील सुदाम चंद्र दाश सरकार की ओर से मामले को संभाल रहे थे. पश्चिम बंगाल जिले के अंडाल थाना अंतर्गत गुलकरबाग निवासी अभियुक्त अल्ताफ कई वर्षों से बसंती कॉलोनी के मालगोदाम बस्ती में किराये के मकान में रह रहा था. 10 जून 2019 को उदितनगर थाना इलाके की एक छह वर्षीय बच्ची को कथित तौर पर एकांत स्थान पर ले जाकर उसके साथ बलात्कार किया गया था. इस संबंध में परिजनों ने उदितनगर थाने में शिकायत दर्ज करायी थी. लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी अल्ताफ को गिरफ्तार कर किया और उसके खिलाफ अदालत में मुकदमा चलाया गया था.
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