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हाथरस कांड : जांच में तेजी लाने के लिए पीड़िता के गांव में सीबीआई ने किया कैंप, चार्टशीट तैयार करने में जुटी

हाथरस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. बूलगढ़ी गांव पहुंची केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की टीम ने कैंप ऑफिस बना लिया है. इस जांच में और वक्त ना लगे और सीबीआई जल्द से जल्द पूरे मामले की जांच कर चार्टशीट तैयार कर इसकी पूरी कोशिश की जा रही है.

हाथरस मामले की जांच सीबीआई कर रही है. बूलगढ़ी गांव पहुंची केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की टीम ने कैंप ऑफिस बना लिया है. इस जांच में और वक्त ना लगे और सीबीआई जल्द से जल्द पूरे मामले की जांच कर चार्टशीट तैयार कर इसकी पूरी कोशिश की जा रही है.

सीबीआई इस मामले से जुड़े सभी पक्षों की जांच कर रही है साथ ही उन इलाकों का भी दौरा कर रही है जहां इस मामले की कोई भी लीड मिल सके. सीबीआई उस इलाके तक भी पहुंची जहां युवती का अंतिम संस्कार किया गया था. यहां सीबीआई ने लगभग तीन घंटे तक पड़ताल की है. सीबीआई लगातार परिवार वालों से भी संपर्क में है उन्हें उन जगहों पर भी ले जाया गया जहां घटना को अंजाम दिया गया. पीड़िता के मां औऱ पिता की सेहत भी खराब हो रही है.

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, महिला संबंधी अपराधों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में एवं नाबालिग बच्चों के प्रकरणों को पॉक्सो कोर्ट में अभियोजित कराया जाएगा. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि पीड़ित परिवार को तत्काल अनुमन्य सहायता उपलब्ध कराई जाए. अभियोजन की पैरवी प्रभावी हो, ताकि दोषियों को शीघ्र दंड मिले

हाथरस में दलित लड़की से कथित बलात्कार और बाद में उसकी मृत्यु की घटना से जुड़े पुलिसकर्मियों, मेडिकल स्टाफ और दूसरे सरकारी अधिकारियों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचारों से संरक्षण) कानून के तहत आपराधिक मामला दर्ज कराने के लिये उच्चतम न्यायालय में एक नयी जनहित याचिका दायर की गयी है . याचिका में सारे मामले की जांच के लिये विशेष कायर्य बल गठित करने का भी अनुरोध किया गया है.

यह जनहित याचिका महाराष्ट्र के दलित अधिकारों के कार्यकर्ता चेतन जनार्द्धन कांबले ने दायर की है. उन्होंने कहा कि उप्र सरकार द्वारा एक अन्य जनहित याचिका में दाखिल हलफनामे से ‘हाथरस सामूहिक बलात्कार और हत्या मामले में गड़बड़ी करने और साक्ष्य नष्ट करने में शासकीय समर्थन’ के बारे में कुछ ज्वलंत तथ्य सामने आने के बाद वह यह जनहित याचिका दायर करने के लिये बाध्य हुये हैं. संभव है कि इस याचिका की 15 अक्टूबर तक सुनवाई की जायेगी.

Posted By – Pankaj Kumar pathak

Prabhat Khabar Digital Desk
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