24.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

High Court: सहायक अध्यापकों की नियुक्ति निरस्त मामले में बड़ा फैसला, सरकार का आदेश खारिज

यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने विजय गुप्ता व अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया. याचियों द्वारा न्यायालय को बताया गया कि सहायक अध्यापक परीक्षा 2019 में उनका चयन हुआ था.

Lucknow: सहायक अध्यापकों की नियुक्ति को निरस्त करने के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खण्डपीठ ने बड़ा फैसला किया है. हाईकोर्ट ने नियुक्ति निरस्त करने के सरकार के आदेश को खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थियों के मामले पर पुनर्विचार करने के निर्देश दिये हैं.

ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में त्रुटिपूर्ण जानकारी का है मामला

यह आदेश न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की एकल पीठ ने विजय गुप्ता व अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल कई याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए पारित किया. याचियों द्वारा न्यायालय को बताया गया कि सहायक अध्यापक परीक्षा 2019 में उनका चयन हुआ था. लेकिन, बाद में ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में गलत जानकारी भरने के आधार पर उनका चयन व उम्मीदवारी निरस्त करते हुए, वसूली का आदेश दिया गया था.

सरकार के फैसले पर उठाये सवाल

याचियों की ओर से न्यायालय को यह भी बताया गया कि निरस्तीकरण का आदेश पारित करने से पूर्व विभाग को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णयों के आलोक में यह देखना चाहिए था कि तथाकथित गलत जानकारी से अभ्यर्थी को कोई लाभ हो रहा था अथवा नहीं. कहा गया कि इस तथ्य को देखे बिना मात्र त्रुटिपूर्ण एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाने के आधार पर उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी गई.

Also Read: Lucknow: मेयर टिकट के लिए BJP में घमासान, सपा उपचुनाव के नतीजों के बाद करेगी फैसला, अन्य का ये है प्लान
वसूली के आदेश पर भी कोर्ट ने लगायी रोक

हाईकोर्ट ने भी सर्वोच्च न्यायालय के दो निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि यदि गलत जानकारी मात्र त्रुटिवश भर दी गई है और इससे अभ्यर्थी को कोई लाभ नहीं हो रहा तो उसकी उम्मीदवारी को निरस्त नहीं किया जाना चाहिए. हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अभ्यर्थियों के मामलों पर आठ सप्ताह में पुन: विचार कर निर्णय किया जाए. इसके साथ ही न्यायालय ने अभ्यर्थियों द्वारा राज्य सरकार के वसूली के आदेश को भी खारिज कर दिया है. हाईकोर्ट के इस फैसले से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है.

Prabhat Khabar News Desk
Prabhat Khabar News Desk
यह प्रभात खबर का न्यूज डेस्क है। इसमें बिहार-झारखंड-ओडिशा-दिल्‍ली समेत प्रभात खबर के विशाल ग्राउंड नेटवर्क के रिपोर्ट्स के जरिए भेजी खबरों का प्रकाशन होता है।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel