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अमेजन प्राइम की इंडिया हेड को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने मंजूर की अग्रिम जमानत, जानें पूरा मामला

अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पर लखनऊ के गौतम बुद्ध नगर थाने में वेब सीरीज तांडव के जरिए हिंदू देवी देवताओं और हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है.

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने तांडव वेब सीरीज को लेकर अमेजन प्राइम की भारत में कॉमर्शियल हेड अपर्णा पुरोहित को मंगलवार को बड़ी राहत दी. अपर्णा पर लखनऊ में तांडव वेब सीरीज के जरिए हिंदू भावनाओं को आहत करने की एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसके बाद से ही वह मुश्किलों में घिर गई थीं.

‘तांडव’ से हिंदुओं की भावनाएं आहत

अभियोजन पक्ष ने अपर्णा पुरोहित पर आरोप लगाया था कि तांडव वेब सीरीज जो कि उनके निर्माण अधिकार क्षेत्र में आती है उसमें अभिनेताओं ने भगवान को अपमानजनक तरीके से चित्रित किया है. साथ ही उनके बारे में आपत्तिजनक बातें कही और दिखाई गई है, जिससे हिंदुओं की भावनाएं आहत हुई हैं.

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50 हजार के निजी मुचलके पर मिली जमानत

वहीं, जमानत अर्जी पर जस्टिस कृष्ण पहल की खंडपीठ ने दोनों पक्षों के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद Cr.P.C की धारा 173(2) के तहत आरोपी को 50,000 रुपये के निजी मुचलके और दो जमानतदारों पर अग्रिम जमानत मंजूर कर ली. साथ ही कोर्ट ने कहा कि वह पुलिस जांच में पूरा सहयोग करेंगी और कोर्ट की अनुमति के बिना देश न छोड़ने का भी निर्देश दिया.

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अपर्णा पर इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

अमेजन प्राइम की इंडिया हेड अपर्णा पर लखनऊ के गौतम बुद्ध नगर थाने में वेब सीरीज तांडव के जरिए हिंदू देवी-देवताओं और हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगा है. उन पर धारा 153- A (1) (B), 295- A, 505(1)(B), 505(2) समेत अन्य धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई थी.

रिपोर्ट- एस के इलाहाबादी

Prabhat Khabar News Desk
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