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Indian Railway : श्रमजीवी एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में जौनपुर की कोर्ट ने दो आतंकियों को दोषी करार दिया

यह घटना श्रमजीवी कांड के नाम से जानी जाती है जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 62 लोग घायल हो गए थे. यह आतंकवादियों द्वारा किया गया एक जघन्य अपराध था.

लखनऊ : श्रमजीवी एक्सप्रेस ब्लास्ट मामले में जौनपुर की एक अदालत ने आतंकवादियों को दोषी करार दिया है. जौनपुर के जिला शासकीय अधिवक्ता सतीश पांडे का कहना है, ”आरोपियों को दोषी करार दिया गया. मामला 28 जुलाई 2005 का है, यह घटना श्रमजीवी कांड के नाम से जानी जाती है जिसमें 14 लोगों की मौत हो गई थी और लगभग 62 लोग घायल हो गए थे. यह आतंकवादियों द्वारा किया गया एक जघन्य अपराध था. इस मामले में कुल पांच आरोपी थे. दो के लिए मौत की सजा की घोषणा की गई थी, एक मुठभेड़ में मारा गया था और दो को आज दोषी घोषित किया गया.”

अनुज शर्मा
अनुज शर्मा
Senior Correspondent

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