WB News : पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस (C.V. Anand Bose) ने शुक्रवार को ‘कोलकाता नगर निगम (संशोधन) विधेयक, 2023’ को अपनी मंजूरी दे दी, जो स्कूलों को संपत्ति कर का भुगतान करने से छूट देता है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी.पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा पिछले साल सितंबर में पारित विधेयक में कहा गया, ‘‘राज्य सरकार द्वारा संचालित या सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों वाली भूमि या भवनों को संपत्ति कर के भुगतान से छूट देने का प्रावधान करने के उद्देश्य से कोलकाता नगर निगम अधिनियम, 1980 में संशोधन करना आवश्यक समझा जाता है. एक अधिकारी के अनुसार, वर्तमान में केएमसी क्षेत्राधिकार में 1,329 प्राथमिक विद्यालय, 556 माध्यमिक विद्यालय और 78 कॉलेज हैं.
लेटेस्ट वीडियो
WB News : राज्यपाल ने स्कूलों को संपत्ति कर से छूट देने वाले केएमसी विधेयक को दी मंजूरी

WB News : पत्ति कर के भुगतान से छूट देने का प्रावधान करने के उद्देश्य से कोलकाता नगर निगम अधिनियम, 1980 में संशोधन करना आवश्यक समझा जाता है. एक अधिकारी के अनुसार, वर्तमान में केएमसी क्षेत्राधिकार में 1,329 प्राथमिक विद्यालय, 556 माध्यमिक विद्यालय और 78 कॉलेज हैं.
By Shinki Singh
By Shinki Singh
Shinki Singh
10 साल से ज्यादा के पत्रकारिता अनुभव के साथ मैंने अपने करियर की शुरुआत Sanmarg से की जहां 7 साल तक फील्ड रिपोर्टिंग, डेस्क की जिम्मेदारियां संभालने के साथ-साथ महिलाओं से जुड़े मुद्दों और राजनीति पर लगातार लिखा. इस दौरान मुझे एंकरिंग और वीडियो एडिटिंग का भी अच्छा अनुभव मिला.
बाद में प्रभात खबर से जुड़ने के बाद मेरा फोकस हार्ड न्यूज पर ज्यादा रहा. वहीं लाइफस्टाइल जर्नलिज्म में भी काम करने का मौका मिला और यह मेरे लिये काफी दिलचस्प है. मैं हर खबर के साथ कुछ नया सीखने और खुद को लगातार बेहतर बनाने में यकीन रखती हूं.
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए