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Money Laundering Case: जैकलीन फर्नांडिस को बड़ी राहत, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मिली जमानत

Money Laundering Case: जैकलीन फर्नांडिस को मंगलवार को दिल्ली पटियाला हाउस कोर्ट ने 200 करोड़ रुपये के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कॉनमैन सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े मामले में जमानत दे दी है.

दिल्ली की एक अदालत ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडिस को ठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपये के धनशोधन मामले में मंगलवार को जमानत दे दी. विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज को यह राहत 50,000 रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि की एक जमानत पर दी. न्यायाधीश ने 31 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर एक पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लिया था और फर्नांडीज को अदालत में पेश होने के लिए कहा था. प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच के सिलसिले में फर्नांडीज को कई बार समन जारी किया. फर्नांडीज को पहली बार पूरक आरोपपत्र में एक आरोपी के तौर पर नामजद किया गया था.

दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था

पूर्व में जैकलीन फर्नांडीस को अंतरिम जमानत देने वाले विशेष न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक ने कहा था कि आदेश तैयार नहीं हुआ है. अदालत ने अभिनेत्री के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से पेश वकीलों की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था और सुनवाई मंगलवार तक के लिए टाल दी थी. ईडी ने जिरह के दौरान दलील दी कि जैकलीन आसानी से देश से भाग सकती हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की कमी नहीं है. इस पर अदालत ने सवाल किया था कि अभिनेत्री को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया.

जैकलीन को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया?

एजेंसी ने अदालत को बताया कि उन्होंने अभिनेत्री के खिलाफ हवाई अड्डों पर लुकआउट सर्कुलर (एलओसी) जारी किया है, ताकि वह देश छोड़कर नहीं जा सकें. अदालत ने जांच एजेंसी से पूछा था, ”आपने (ईडी) एलओसी जारी करने के बावजूद जांच के दौरान जैकलीन को अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? अन्य आरोपी जेल में हैं. चुन कर कार्रवाई की नीति क्यों अपनाई जा रही.” फर्नांडीस ने इस आधार पर जमानत का अनुरोध किया है कि उनकी हिरासत की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जांच पहले ही पूरी हो चुकी है और आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है.

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जैकलीन को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत

अदालत ने 26 सितंबर को फर्नांडीस को 50,000 रुपये के निजी मुचलके पर अंतरिम जमानत दी थी. अदालत ने 31 अगस्त को ईडी की ओर से दायर एक पूरक आरोपपत्र का संज्ञान लिया था और फर्नांडीस को अदालत के सामने पेश होने के लिए कहा था. जांच के सिलसिले में कई बार ईडी द्वारा तलब की जा चुकीं फर्नांडीस को पूरक आरोप पत्र में पहली बार आरोपी बनाया गया है. ईडी के पहले के आरोप पत्र और पूरक आरोप पत्र में फर्नांडिस का आरोपी के तौर पर जिक्र नहीं था. हालांकि, दस्तावेजों में फर्नांडीस और अभिनेत्री नोरा फतेही द्वारा दर्ज कराए गए बयानों के विवरण का उल्लेख किया गया था. (भाषा इनपुट के साथ)

Budhmani Minj
Budhmani Minj
Senior Journalist having over 10 years experience in Digital, Print and Electronic Media.Good writing skill in Entertainment Beat. Fellow of Centre for Cultural Resources and Training .

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