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Child Marriage: झारखंड में बालिका वधू बनने से बची मासूम, ऐसे रुका बाल विवाह

प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय प्रकाश मरांडी ने बताया कि सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे और बाल विवाह रुकवाया. महिला पर्यवेक्षिका, ग्राम पंचायत के मुखिया एवं आंगनबाड़ी सेविका के साथ जाकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में निहित प्रावधानों के बारे में लोगों को जानकारी दी गयी.

पोड़ैयाहाट: झारखंड के गोड्डा जिले के सुंदरपहाड़ी प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बरियारपुर गांव में बाल विवाह की तैयारी की सूचना मिलने पर बीडीओ विजय प्रकाश मरांडी, थाना के एएसआई ईश्वर दयाल मिश्रा समेत अन्य पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और बाल विवाह को रोकवा दिया. इससे एक मासूम बालिका वधू बनने से बच गयी. इस दौरान लोगों को बाल विवाह की रोकथाम को लेकर जानकारी दी गयी कि ये कानूनन अपराध है.

प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय प्रकाश मरांडी ने बताया कि सूचना मिलने पर वे मौके पर पहुंचे और बाल विवाह रुकवाया. महिला पर्यवेक्षिका, ग्राम पंचायत के मुखिया एवं आंगनबाड़ी सेविका के साथ जाकर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 में निहित प्रावधानों के बारे में लोगों को जानकारी दी गयी. इसके बाद बाल विवाह को रोकने का निर्देश दिया. बंध-पत्र भरवाया गया. इस संबंध में उन्होंने आम ग्रामीणों के साथ बैठक कर बाल विवाह की रोकथाम के बारे में भी आवश्यक जानकारी दी.

प्रखंड विकास पदाधिकारी विजय प्रकाश मरांडी ने कहा कि बाल विवाह करना कानूनन अपराध है. इसलिए लोगों को इस संबंध में जागरूक होने की जरूरत है. निर्धारित उम्र से पहले बच्चे व बच्चियों का शादी न करें. उससे पहले बच्चों को पढ़ाई पर जोर देने की भी बात ग्रामीणों को बतायी गयी. उन्होंने कहा कि सबसे पहले बच्चों को शिक्षित करने की जरूरत है. अगर बच्चे शिक्षित होंगे, तभी समाज का विकास होगा. सरकार के सभी नियम का पालन करेंगे.

Prabhat Khabar News Desk
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