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जमशेदपुर : 1984 के दंगा पीड़ितों को मुआवजा भुगतान के मामले में हाइकोर्ट ने तीन दिन में मांगी स्टेटस रिपोर्ट

राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि तीन जिलों रांची, पलामू और रामगढ़ में पीड़ितों को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शुरुआत कर दी गयी है. वहीं बोकारो में मुआवजा वितरण के लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता है.

जमशेदपुर :1984 के दंगा में झारखंड में प्रभावित लोगों को मुआवजा दिलाने एवं दंगा से संबंधित केस क्रिमिनल केस की मॉनिटरिंग करने को लेकर दायर ऑल इंडिया सिख स्टुडेंट्स फेडरेशन के पूर्वी भारत के अध्यक्ष सतनाम सिंह गंभीर जनहित याचिका की सुनवाई शुक्रवार को झारखंड हाइकोर्ट में हुई. मामले में मुआवजा भुगतान को लेकर कोर्ट के 15 सितंबर के आदेश के आलोक में राज्य सरकार की ओर से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी जतायी. कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार को तीन दिन में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर बताने को कहा है कि दंगा पीड़ितों को किन-किन जिलों में कितना मुआवजा भुगतान किया गया है. कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि बोकारो जिले में मुआवजा भुगतान के लिए 1.20 करोड़ की अतिरिक्त राशि कंटीन्जेंसी फंड से उपलब्ध कराये जाने पर क्या हुआ. कैबिनेट ने भी इस पर अप्रूवल दे दिया है. इसके बाद भी बोकारो में मुआवजा भुगतान के लिए बोकारो जिला को 1.20 करोड़ की राशि क्यों नहीं आवंटित की गयी. इसके अलावा मुआवजा को लेकर रिटायर्ड जस्टिस डीपी सिंह की अध्यक्षता में वन मैन कमिशन की रिपोर्ट की कॉपी भी कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, लेकिन सरकार द्वारा इसे कोर्ट के समक्ष नहीं लाया गया. हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर की तिथि निर्धारित की है. प्रार्थी सतनाम सिंह गंभीर की ओर से अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय एवं हस्तक्षेपकर्ता की ओर से फैसल अल्लाम ने पैरवी की. कोर्ट ने 15 सितंबर 2023 को अपने आदेश में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर सरकार को बताने को कहा था कि दंगा के पीड़ितों को मुआवजा देने के कमीशन की रिपोर्ट पर क्या कार्रवाई हुई है.


बोकारो, रांची, पलामू व रामगढ़ में किया जाना है मुआवजा का भुगतान

राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि तीन जिलों रांची, पलामू और रामगढ़ में पीड़ितों को मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शुरुआत कर दी गयी है. वहीं बोकारो में मुआवजा वितरण के लिए अतिरिक्त फंड की आवश्यकता है. फंड मिलते ही बोकारो में भी मुआवजा भुगतान की प्रक्रिया शुरू की जायेगी. सुनवाई के दौरान प्रार्थी सतनाम सिंह गंभीर के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया था कि कमीशन ने चार जिलों में सिख दंगा पीड़ितों को मुआवजा भुगतान करने का राज्य सरकार को निर्देश दिया है. वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया था कि हाई कोर्ट द्वारा गठित वन मैन कमीशन की रिपोर्ट आ चुकी है. हाई कोर्ट के आदेश पर सिख दंगा मामले को लेकर रिटायर्ड जस्टिस डीपी सिंह की अध्यक्षता में वन मैन कमीशन बनाई गयी है. कमीशन ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को दे दी है. झारखंड के सिख दंगे से प्रभावित चार जिलों रांची, रामगढ़, बोकारो, पलामू के लोगों को मुआवजा देने के संबंध में कमीशन ने आदेश पारित किया है.

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Prabhat Khabar News Desk
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