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Jharkhand News: हजारीबाग में लॉज, बैंक्वेट हॉल मालिकों को नगर निगम का नोटिस, रजिस्ट्रेशन कराने का निर्देश

हजारीबाग नगर निगम ने निबंधन नहीं करानेवाले को हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल के 190 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया है. इसमें तीन दिन के अंदर निबंधन कराने का निर्देश दिया गया है. इसमें 133 हॉस्टल और लॉज मालिक और 57 बैंक्वेट हॉल व विवाह भवन मालिकों को नोटिस जारी किया गया है.

Jharkhand News: हजारीबाग नगर निगम क्षेत्र में संचालित लॉज, हॉस्टल, धर्मशाला, विवाह भवन व बैंक्वेट हॉल के मालिकों को अब निगम से निबंधन कराना होगा. इसके लिए अनुज्ञप्ति वार्षिक शुल्क भी जमा करना होगा. इस संबंध में नगर आयुक्त प्रेरणा दीक्षित ने एक पत्र जारी किया है. इसके तहत सभी भवनों के लिए वार्षिक शुल्क अलग-अलग निर्धारित किया है. निगम के 36 वार्डों में करीब 31028 होल्डिंगधारी हैं. इन भवनों में अधिकतर हॉस्टल, लॉज समेत अन्य व्यावसायिक उपयोग किये जाते हैं. इससे नगर निगम को राजस्व का नुकसान होता है.

निबंधन नहीं कराने पर कार्रवाई

नगर निगम द्वारा अब ऐसे भवनों को चिह्नित कर निगम से निबंधित कराने का निर्णय लिया गया है. पत्र में कहा है कि निगम क्षेत्र में लॉज, हॉस्टल, धर्मशाला, विवाह भवन चलानेवाले भवन मालिक निबंधन नहीं कराते हैं तो वैसे मकानों को अनधिकृत घोषित करते हुए मालिकों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. निर्मित भवन में धर्मशाला के लिए पांच हजार वर्गफीट क्षेत्रफल तक उपयोग होता है तो 1250 रुपये, 5001 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल वाले को 1975 रुपये वार्षिक शुल्क लगेगा. विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल 5000 वर्गफीट तक 12500 रुपये, 5001 वर्गफीट से अधिक क्षेत्रफल वाले को 18750 रुपये वार्षिक शुल्क देना होगा. लॉज के लिए एक से दस बेड के लिए 1250 रुपये, 11 से 20 बेड के लिए 1875 रुपये, 21 से 50 बेड के लिए 2500 रुपये, 50 से अधिक बेड के लिए 3125 रुपये वार्षिक शुल्क निर्धारित है. हॉस्टल के लिए एक से दस बेड के लिए 1000 रुपये, 11 से 20 बेड के लिए 1250 रुपये, 21 से 50 बेड के लिए 1850 रुपये और 50 से अधिक बेड के लिए 2500 रुपये वार्षिक शुल्क भुगतान करना होगा.

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190 मकान मालिकों को नोटस

निगम ने निबंधन नहीं करानेवाले को हॉस्टल, लॉज, बैंक्वेट हॉल के 190 भवन मालिकों को नोटिस जारी किया है. इसमें तीन दिन के अंदर निबंधन कराने का निर्देश दिया गया है. इसमें 133 हॉस्टल और लॉज मालिक और 57 बैंक्वेट हॉल व विवाह भवन मालिकों को नोटिस जारी किया गया है.

219 लोगों ने लिया ट्रेड लाइसेंस

निगम क्षेत्र में लॉज, हॉस्टल, विवाह भवन, बैंक्वेट हॉल और हॉस्पिटल चलानेवाले मकान मालिकों ने निगम से निबंधन नहीं कराया है, जबकि इनलोगों ने जनसुविधा केंद्र से ट्रेड लाइसेंस लिया है. इस संबंध में नगर प्रबंधक विकास मंडल ने बताया कि ऐसे मकान मालिकों को पहले नगर निगम से निबंधन कराना है. जिस पर वार्षिक शुल्क भी जमा करना है. इसके बाद ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है.

Guru Swarup Mishra
Guru Swarup Mishrahttps://www.prabhatkhabar.com/
मैं गुरुस्वरूप मिश्रा. फिलवक्त डिजिटल मीडिया में कार्यरत. वर्ष 2008 से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पत्रकारिता की शुरुआत. आकाशवाणी रांची में आकस्मिक समाचार वाचक रहा. प्रिंट मीडिया (हिन्दुस्तान और पंचायतनामा) में फील्ड रिपोर्टिंग की. दैनिक भास्कर के लिए फ्रीलांसिंग. पत्रकारिता में डेढ़ दशक से अधिक का अनुभव. रांची विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में एमए. 2020 और 2022 में लाडली मीडिया अवार्ड.

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