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Unlock 1 : बंगाल में लॉकडाउन 15 जून तक बढ़ा, किसमें मिली छूट, किसमें रहेगी पाबंदी, पढ़ें

केंद्र सरकार (Modi government) की ओर से भले ही केवल कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) में लॉकडाउन (Lockdown) को 30 जून तक बढ़ाये जाने की घोेषणा की गयी हो, वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार (Mamta government) ने राज्य में लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है. राज्य सरकार के निर्देश में कुछ पाबंदियों और छूट का भी जिक्र किया गया है.

कोलकाता : केंद्र सरकार (Modi government) की ओर से भले ही केवल कंटेनमेंट जोन (Containment Zone) में लॉकडाउन (Lockdown) को 30 जून तक बढ़ाये जाने की घोेषणा की गयी हो, वहीं, पश्चिम बंगाल सरकार (Mamta government) ने राज्य में लॉकडाउन को 15 जून तक बढ़ाने की घोषणा की है. राज्य सरकार के निर्देश में कुछ पाबंदियों और छूट का भी जिक्र किया गया है.

कैटेगरी बी व सी में छूट

इसके तहत कंटेनमेंट जोन या कैटेगरी ए इलाकों में लॉकडाउन पूरी तरह जारी रहेगा. क्लियर एरिया यानी कैटेगरी सी में सभी गतिविधियों की इजाजत होगी, वहीं बफर एरिया यानी कैटेगरी बी में भी सभी गतिविधियों की इजाजत होगी. प्रभावित इलाकों के बाहर कुछ और गतिविधियों की इजाजत दी जा रही है.

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एमएसएमई व बड़े उद्योग 1 जून से खुल सकते हैं

इसके तहत चाय बागानों में 1 जून से 100 फीसदी कर्मचारी काम कर सकते हैं. जूट मिलों में भी 100 फीसदी कर्मचारियों के काम करने की इजाजत होगी. सूक्ष्म, लघु, मझोले और खनन उद्योग समेत बड़े उद्योगों को 100 फीसदी कर्मचारियों के साथ काम करने की इजाजत होगी. निर्माण गतिविधियां 100 फीसदी मजदूरों के साथ की जा सकती हैं.

1 जून से बसों की आवाजाही शुरू

अंतर जिला सरकारी व निजी बसों की आवाजाही एक जून से हो सकेगी. बस में बैठने की क्षमता के बराबर ही यात्रियों को लिया जा सकता है. किसी भी यात्री को खड़े होकर यात्रा करने की इजाजत नहीं होगी. सभी यात्रियों को यात्रा के दौरान फेस मास्क और ग्लब्स पहनना होगा.

1 जून से धार्मिक स्थल खुलेगा

स्थानीय पुलिस थाने के साथ परामर्श करके 1 जून से सभी धार्मिक स्थलों को खोला जा सकता है. हालांकि, एक वक्त में 10 से अधिक लोगों को परिसर में प्रवेश करने की इजाजत नहीं होगी. परिसर में लोगों की भीड़ या उनके इकट्ठा होने पर पाबंदी रहेगी.

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टीवी या सिनेमा प्रोडक्शन संबंधी गतिविधि 1 जून से

टीवी और सिनेमा प्रोडक्शन से जुड़ी इनडोर व आउटडोर गतिविधियों, वेब पोर्टल तथा ओटीटी प्लैटफॉर्म आगामी 1 जून से शुरू हो सकती हैं. हालांकि, एक वक्त में 35 से अधिक व्यक्ति जमा नहीं हो सकते. 8 जून से सरकारी कार्यालयों में 70 फीसदी कर्मचारियों के साथ रोटेशन आधार पर काम होगा.

होटल, रेस्तरां, मॉल 8 जून से खुलेंगे

निजी कार्यालयों व संस्थानों में 8 जून से प्रबंधन की इच्छानुसार कर्मचारियों की तादाद निर्धारित हो सकती है. हालांकि, घर से काम करने को बढ़ावा देना होगा. होटल, रेस्तरां 8 जून से खुल सकते हैं. इसके अलावा शॉपिंग मॉल भी 8 जून से खुल जायेंगे.

उपरोक्त सभी गतिविधियों में सामाजिक दूरी और स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन कठोरतापूर्वक करना होगा. प्रबंधन समिति, ट्रस्टी बोर्ड, गवर्निंग बॉडी या निजी संस्थानों, संगठनों या प्रतिष्ठानों के मालिक नियमों के अनुपालन के लिए जिम्मेदार होंगे. सामाजिक दूरी, स्वास्थ्य संबंधी नियमों, मास्क को पहनने संबंधी नियमों के उल्लंघन पर कानूनी कार्रवाई होगी.

Posted By : Samir ranjan.

Prabhat Khabar Digital Desk
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