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खेजुरी के दोहरे हत्याकांड मामले में हाइकोर्ट ने एक बार फिर शव का पोस्टमार्टम कराने का दिया निर्देश

पूर्व मेदिनीपुर के खेजुरी में दोहरे हत्याकांड के मामले में मृतकों के परिवार की अपील पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने मृतकों के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है.

कोलकाता. पूर्व मेदिनीपुर के खेजुरी में दोहरे हत्याकांड के मामले में मृतकों के परिवार की अपील पर कलकत्ता हाइकोर्ट ने मृतकों के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है. न्यायमूर्ति देबांग्शु बसाक की खंडपीठ ने निर्देश दिया है कि एसएसकेएम अस्पताल के सुपरिटेंडेंट को एक बोर्ड का गठन करना होगा. यह दूसरा पोस्टमार्टम एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में किया जायेगा और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जायेगी. दूसरे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को एक मुहरबंद लिफाफे में रखा जायेगा. कोर्ट ने कहा कि दोनों शवों को फिलहाल संरक्षित रखा गया है और मृतक के परिवार को पहले पोस्टमार्टम पर भरोसा नहीं है. इसलिए, दूसरे पोस्टमार्टम का निर्देश दिया गया है. हालांकि, खंडपीठ ने यह नहीं कहा कि पहले पोस्टमार्टम में डॉक्टर ने कोई गलत जानकारी दी थी या नहीं. जजों ने कहा कि वे यह नहीं कह रहे हैं कि पहले पोस्टमार्टम में कोई कमी थी, लेकिन परिवार को जो संदेह है उसे दूर करना जरूरी है.

क्या है मामला : 12 जुलाई को खेजुरी में एक कार्यक्रम देखने गए दो लोगों, सुजीत दास और सुधीर पाइक की मौत हो गई थी. मृतकों के परिवार का आरोप है कि दोनों को पीट-पीटकर मार डाला गया, क्योंकि उनके शरीर पर चोट के निशान थे. हालांकि, पुलिस ने बताया कि दोनों की मौत बिजली का करंट लगने से हुई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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