अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. सुनवाई के दौरान जज की बेंच ने केजरीवाल को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा है. अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में अपनी जमानत पर लगे स्टे के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. इसपर सुनवाई के दौरान केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट में केजरीवाल के वकील अभिषेक सिंघवी पेश हुए. उन्होंने कथित घोटाले से जुड़े ईडी के मामले में जमानत आदेश पर हाई कोर्ट की रोक हटाने का अनुरोध किया. कोर्ट में केजरीवाल का पक्ष रखते हुए मनु सिंघवी ने कहा कि लोअर कोर्ट के फैसले का हवाला दिया. इसपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट के रोक के आदेश के खिलाफ शीर्ष कोर्ट मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर कोई भी आदेश पारित करता है तो यह बिना विचार किए दिया गया फैसला होगा. आपको बता दें कि यदि हाई कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी को अंतरिम रोक संबंधी राहत नहीं देता तो अरविंद केजरीवाल गत शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे. केजरीवाल को जांच एजेंसी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था.
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Delhi : केजरीवाल को नहीं मिली बेल, जानिए कोर्ट ने क्या कहा
अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. सुनवाई के दौरान जज की बेंच ने केजरीवाल को हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करने को कहा है. अरविंद केजरीवाल हाई कोर्ट में अपनी जमानत पर लगे स्टे के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.
By Raj Lakshmi
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Raj Lakshmi
Reporter with 1.5 years experience in digital media.
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