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सिगरेट पीने पर रोक, लेकिन क्यों? पकड़े जाने पर 13 हजार का जुर्माना

Smoking Ban: सरकारी आदेश के मुताबिक कोई व्यक्ति धूम्रपान करता हुआ पाया गया तो उस पर 135 यूरो यानी करीब 13000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

Smoking Ban: फ्रांस सरकार ने धूम्रपान पर नियंत्रण को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. अब देशभर के समुद्र तटों, पार्कों, सार्वजनिक उद्यानों, बस स्टॉप्स और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर सिगरेट पीना प्रतिबंधित कर दिया गया है. सरकार का कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य बच्चों और आम जनता को पैसिव स्मोकिंग यानी परोक्ष धूम्रपान के खतरों से बचाना है.

सरकारी आदेश के मुताबिक, अब लाइब्रेरी, स्विमिंग पूल और स्कूलों के बाहर भी कोई व्यक्ति धूम्रपान करता हुआ पाया गया तो उस पर 135 यूरो यानी करीब 13,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा. इस प्रतिबंध में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट यानी वेपिंग को फिलहाल शामिल नहीं किया गया है.

Smoking Ban
सांकेतिक फोटो

फ्रांस की स्वास्थ्य और परिवार मंत्री कैथरीन वौट्रिन ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि जहां भी बच्चे मौजूद होते हैं, वहां तंबाकू का कोई स्थान नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि किसी की भी धूम्रपान करने की स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है, जहां बच्चों को साफ और सुरक्षित हवा में सांस लेने का अधिकार शुरू होता है. हालांकि, बार, कैफे और उनके बाहरी हिस्से इस नियम के दायरे से बाहर रखे गए हैं.

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फ्रांस में हर साल तंबाकू से संबंधित बीमारियों के चलते लगभग 75,000 लोगों की जान जाती है. देश में सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों को लेकर आम नागरिकों में गुस्सा भी देखा जाता है. एक हालिया सर्वे के मुताबिक, करीब 62% फ्रांसीसी नागरिक सार्वजनिक धूम्रपान पर पाबंदी के पक्ष में हैं. सरकार को उम्मीद है कि इस नए कानून से न केवल बच्चों को सुरक्षित वातावरण मिलेगा, बल्कि धूम्रपान की लत से जूझ रहे लोगों को भी इसे छोड़ने की प्रेरणा मिलेगी.

Aman Kumar Pandey
Aman Kumar Pandey
अमन कुमार पाण्डेय डिजिटल पत्रकार हैं। राजनीति, समाज, धर्म पर सुनना, पढ़ना, लिखना पसंद है। क्रिकेट से बहुत लगाव है। इससे पहले राजस्थान पत्रिका के यूपी डेस्क पर बतौर ट्रेनी कंटेंट राइटर के पद अपनी सेवा दे चुके हैं। वर्तमान में प्रभात खबर के नेशनल डेस्क पर कंटेंट राइटर पद पर कार्यरत।

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