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Mobile Wallet के बीच आपस में लेन-देन के लिए रिजर्व बैंक ने जारी किये Guidelines

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को अलग-अलग मोबाइल वॉलेट के बीच लेन-देन को आसान बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी किये. इसका मकसद डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना है. वर्ष 2017 में डिजिटल भुगतान के लिए तैयार की गयी रूपरेखा में ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) नियम का अनुपालन करने वाले सभी प्रीपेड भुगतान […]

मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को अलग-अलग मोबाइल वॉलेट के बीच लेन-देन को आसान बनाने के लिए गाइडलाइंस जारी किये. इसका मकसद डिजिटल लेन-देन को बढ़ावा देना है. वर्ष 2017 में डिजिटल भुगतान के लिए तैयार की गयी रूपरेखा में ‘अपने ग्राहक को जानो’ (केवाईसी) नियम का अनुपालन करने वाले सभी प्रीपेड भुगतान मंचो (पीपीआई) के बीच अंतरपरिचालन को तीन चरणों में लागू करने की बात कही गयी थी.

इसे भी पढ़ें : मोबाइल वॉलेट से 25 लाख की ठगी में दो साइबर अपराधी गिरफ्तार

मोबाइल वॉलेटों के बीच यूपीआई के माध्यम से अंतरपरिचालन किया जा सकता है. वॉलेट और बैंक खातों के बीच भी अंतरपरिचालन ‘यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस’ (यूपीआई) के माध्यम से किया जा सकता है. रिजर्व बैंक ने एकीकृत गाइडलाइसं जारी कर सभी चरणों के अंतरपरिचालन को लागू करने की तैयारी करने के आदेश दिये हैं.

Prabhat Khabar Digital Desk
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