22.5 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

टेलीकॉम कंपनियों के लिए खुशखबरी, AGR बकाये पर आया कोर्ट का यह फैसला

जस्टिस बी वी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि इसमें शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में कुछ निश्चित निर्देश दिए हैं, जो डेटा की खपत में भारी बढ़ोतरी, घर से काम करने, ब्रॉडबैंड और दूरसंचार संपर्क के संबंध में हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने दबाव वाले दूरसंचार क्षेत्र को समायोजित सकल राजस्व (एजीआर) का बकाया चुकाने से राहत देने के केंद्र के 15 सितंबर, 2021 के फैसले को रद्द करने की अपील करने वाली एक जनहित याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने कहा कि ये सभी नीतिगत मामले हैं और इसपर विशेषज्ञों की राय के आधार पर निर्णय लेना चाहिए है. समायोजित सकल राजस्व से संबंधित बकाया के 93,520 करोड़ रुपये का भुगतान करने के लिए जूझ रही दूरसंचार कंपनियों को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1 सितंबर, 2020 को उन्हें बकाया राशि चुकाने के लिए 10 साल का वक्त दिया था.

भारत के लोगों के हित में लेने चाहिए निर्णय

जस्टिस बी वी नागरत्ना और उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि इसमें शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में दूरसंचार क्षेत्र के संबंध में कुछ निश्चित निर्देश दिए हैं, जो डेटा की खपत में भारी बढ़ोतरी, घर से काम करने, ब्रॉडबैंड और दूरसंचार संपर्क के संबंध में हैं. पीठ ने कहा कि ये सभी नीतिगत मामले हैं, जिन पर विशेषज्ञों की राय और उभरती परिस्थितियों के आधार पर, तथा भारत के लोगों के हित में निर्णय लेने चाहिए.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel