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Viral Video: बिना हेलमेट स्कूटर पर फोन से बतिया रही थी महिला, कैमरे में हो गई कैद

Viral Video: बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना यातायात नियमों का उल्लंघन है और यदि कोई चलती गाड़ी पर मोबाइल से बात करता है, तो अपराध बढ़ जाता है. हादसे को न्योता अलग से.

Viral Video: बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाना यातायात नियमों का उल्लंघन माना तो जाता है, लेकिन यह दुर्घटना को न्योता भी देता है. इसके बावजूद देश में लोग बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने से बाज नहीं आते. इस पर तुर्रा यह है कि लोग बिना हेलमेट के बाइक या मोटरसाइकिल चलाते ही नहीं हैं, बल्कि चलती गाड़ी पर मोबाइल फोन से बात भी करते हैं. ऐसा करना भी यातायात नियमों का उल्लंघन करना है. चलती गाड़ी पर मोबाइल पर बात करने से खुद दुर्घटना के शिकार होने के साथ ही दूसरे वाहन चालक को भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है. ऐसा ही चलते स्कूटर पर बिना हेलमेट के मोबाइल पर बात करती हुई एक महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

ट्विटर पर वीडियो वायरल

सोशल मीडिया के प्रमुख मंच ट्विटर (एक्स) पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक महिला बिना हेलमेट के स्कूटर चला रही है और चलते स्कूटर पर मोबाइल से बात भी कर रही है. इस महिला ने मोबाइल को अपने दुपट्टे से बांध रखा है. यह वीडियो बेंगलुरु के विद्यारण्यपुरा के एनआईटी मैदान के पास का बताया जा रहा है. ट्विटर पर इस वीडियो को @3rdEyeDude ने पोस्ट किया है.

ट्रैफिक पुलिस की मौजूदगी में नियमों का उल्लंघन

ट्विटर पर वायरल वीडियो के साथ @3rdEyeDude ने अपने कमेंट में लिखा है, ‘दोपहिया वाहन चलाते वक्त फोन का इस्तेमाल करने वाला हास्यास्पद तरीका कैमरे में कैद. इसे कुछ दिन पहले इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया था.’ उन्होंने आगे लिखा, ‘मैं हैरान हूं कि इस महिला ने ऐसा करने के बार में कैसे सोचा, जबकि शहर में हर जगह ट्रैफिक पुलिस तैनात है और कई जगहों पर एआई कैमरे भी लगे हुए हैं. मैं यह नहीं बता सकता कि इसे इनोवेशन कहना चाहिए या कुछ और, लेकिन यह गलत तरीका है.’ यह वीडियो 26 मार्च की शाम पांच बजे बेंगलुरु के विद्यारण्यपुरा स्थित एनआईटी मैदान के सामने बनाया गया है.

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बिना हेलमेट के गाड़ी चलाने पर लगता है जुर्माना

बताते चलें कि बिना हेलमेट के दोपहिया वाहन चलाने पर मोटर वाहन एक्ट 1988 की घारा 129 आर/डब्ल्यू 177 के तहत वाहन चालक के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया जाता है. ऐसा करना यातायात नियमों का उल्लंघन है. इसके अलावा, नियमों का लगातार पालन नहीं करने पर सजा का भी प्रावधान है. मोटर वाहन अधिनियम 1988 में पारित किया गया था, जो सड़क परिवहन वाहनों के लगभग हर एक हिस्से को नियमित करता है. यह ड्राइवरों और कंडक्टरों के लाइसेंस, मोटर वाहनों के रजिस्ट्रेशन, उनके परमिट को नियंत्रित करने के प्रावधान, ट्रैफिक नियमों, संबंधित इंश्योरेंस, देनदारियों और जुर्माना आदि पर दिशा-निर्देश प्रदान करता है.

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KumarVishwat Sen
KumarVishwat Sen
कुमार विश्वत सेन प्रभात खबर डिजिटल में डेप्यूटी चीफ कंटेंट राइटर हैं. इनके पास हिंदी पत्रकारिता का 25 साल से अधिक का अनुभव है. इन्होंने 21वीं सदी की शुरुआत से ही हिंदी पत्रकारिता में कदम रखा. दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी पत्रकारिता का कोर्स करने के बाद दिल्ली के दैनिक हिंदुस्तान से रिपोर्टिंग की शुरुआत की. इसके बाद वे दिल्ली में लगातार 12 सालों तक रिपोर्टिंग की. इस दौरान उन्होंने दिल्ली से प्रकाशित दैनिक हिंदुस्तान दैनिक जागरण, देशबंधु जैसे प्रतिष्ठित अखबारों के साथ कई साप्ताहिक अखबारों के लिए भी रिपोर्टिंग की. 2013 में वे प्रभात खबर आए. तब से वे प्रिंट मीडिया के साथ फिलहाल पिछले 10 सालों से प्रभात खबर डिजिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. इन्होंने अपने करियर के शुरुआती दिनों में ही राजस्थान में होने वाली हिंदी पत्रकारिता के 300 साल के इतिहास पर एक पुस्तक 'नित नए आयाम की खोज: राजस्थानी पत्रकारिता' की रचना की. इनकी कई कहानियां देश के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हुई हैं.

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