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Bihar Election: चुनाव आयोग ने दी वोटरों को बड़ी राहत, अब बिना दस्तावेज दिखाये जुड़ेंगे मतदाता सूची में नाम

Bihar Election: 26 जुलाई तक ऑनलाइन या ऑफलाइन ये गणना फॉर्म हर हाल में मतदाताओं को भरकर जमा करना होगा. चुनाव आयोग ने अपने इस ताजा फैसले से मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को बड़ी राहत दी है.

Bihar Election: पटना. बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान बिना दस्तावेज के भी गणना फॉर्म जमा हो सकेगा. ऐसा करनेवाले मतदाताओं का नाम भी मतदाता सूची के प्रारूप (ड्रॉफ्ट रोल) में शामिल कर लिया जाएगा. हालांकि, सत्यापन के दौरान जरूरी दस्तावेज बीएलओ के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा. 26 जुलाई तक ऑनलाइन या ऑफलाइन ये गणना फॉर्म हर हाल में मतदाताओं को भरकर जमा करना होगा. चुनाव आयोग ने अपने इस ताजा फैसले से मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान मतदाताओं को बड़ी राहत दी है.

मतदाता तत्काल केवल गणना फॉर्म भरेंगे

बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल ने कहा कि मतदाता तत्काल केवल गणना फॉर्म ही भरकर बीएलओ के पास जमा करा दें, उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा. 2003 के बाद मतदाता बनने वाले गणना फॉर्म को सही-सही भरकर, अपनी तस्वीर चिपका कर और अपना हस्ताक्षर कर बीएलओ
के पास तय समय में जमा करवा दें.

4.96 करोड़ वोटर सत्यापित

गणना फॉर्म प्राप्त कर बीएलओ तत्काल उसे ऑनलाइन अपलोड कराएंगे. उन्होंने बताया कि राज्य के 2003 के मतदाता सूची में अंकित कुल 7.90 करोड़ मतदाताओं में 4.96 करोड़ को पहले से ही कोई भी दस्तावेज देने की बाध्यता नहीं है. शेष करीब तीन करोड़ मतदाताओं से ही दावा-आपत्ति के दौरान विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाकर दस्तावेज लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

Also Read: छठ के बाद बिहार में विधानसभा चुनाव के आसार, 22 साल बाद आयोग जांच रहा वोटर लिस्ट

Ashish Jha
Ashish Jha
डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 वर्षों का अनुभव. लगातार कुछ अलग और बेहतर करने के साथ हर दिन कुछ न कुछ सीखने की कोशिश. वर्तमान में पटना में कार्यरत. बिहार की सामाजिक-राजनीतिक नब्ज को टटोलने को प्रयासरत. देश-विदेश की घटनाओं और किस्से-कहानियों में विशेष रुचि. डिजिटल मीडिया के नए ट्रेंड्स, टूल्स और नैरेटिव स्टाइल्स को सीखने की चाहत.

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