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गोवा सरकार ने कई अवैध पर्यटन गतिविधियों पर कार्रवाई का दिया आदेश, पढ़ें पूरी खबर

Goa Government Order: गोवा सरकार ने अवैध रूप से की जा रही कई पर्यटन संबंधी गतिविधियों पर सोमवार को रोक लगाने का आदेश जारी किया और आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिसिंग कार्रवाई करने का आदेश जारी किया गया है.

Goa Government Order: गोवा पर्यटन विभाग ने आदेश जारी करते हुए कहा कि पर्यटकों को सड़क किनारे खाना पकाने और राज्य के बाहर गंतव्यों को बढ़ावा देने वाले पर्यटकों को टिकट और पैकेज की बिक्री जैसी गतिविधियों को “उपद्रव” बताया है.

गोवा बीच किनारे इन चीजों पर बैन

राज्य पर्यटन निदेशक निखिल देसाई ने आदेश जारी कर गोवा पुलिस को उल्लिखित गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश जारी किया है. जिसमें खुले में खाना बनाना और पीना, भीख मांगना और अवैध हॉकिंग, और पर्यटन स्थलों में दलाली करना, समुद्र तट पर वाहन चलाना आदि शामिल हैं. इस तरह के उल्लंघन के लिए 50 हजार तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

गोवा पर्यटन निदेशक का आदेश

गोवा के पर्यटन निदेशक निखिल देसाई ने सोमवार को जारी एक आदेश में मालवन (दक्षिण महाराष्ट्र) और कारवार (कर्नाटक) जैसे राज्य के बाहर होने वाली जल क्रीड़ा गतिविधियों के लिए टिकटों की अनधिकृत बिक्री पर भी प्रतिबंध लगाया गया. साथ ही जो “पर्यटकों की मुक्त आवाजाही में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं / रुकावटें पैदा कर सकते हैं या पर्यटकों को वस्तुओं / वस्तुओं / सेवाओं को खरीदने के लिए मजबूर कर सकते हैं”. ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी है.

5,000 से 50,000 रूपए तक का जुर्माना

गोवा के पर्यटन निदेशक ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, कंपनी, एसोसिएशन या फर्म या कोई अन्य निकाय जो इस आदेश का पालन करने में विफल रहता है या इस आदेश के निर्देश पर कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति को बाधित करता है, वह 5,000 रूपए के जुर्माने से दंडनीय होगा जो 50,000 रुपए तक हो सकता है या भारतीय दंड संहिता की धारा 188 (सरकारी आदेश की अवज्ञा) के तहत कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा.

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2019 में गोवा पर्यटन स्थलों में संशोधन पारित

गोवा पर्यटन उद्योग ने अतीत में गोवा के पर्यटन चरित्र के ‘पुनर्निवेश’ का आह्वान किया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटक अनुभव असंगत व्यवहार से प्रभावित न हो. साल 2019 में गोवा विधानसभा ने गोवा पर्यटन स्थलों (संरक्षण और रखरखाव) में संशोधन पारित किया है. जिसमें पर्यटन स्थलों में पीने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था. जिसमें खुले में शराब पीना, खुले में खाना बनाना, कूड़ा डालना और कांच की बोतलें तोड़ना शामिल था.

Bimla Kumari
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I Bimla Kumari have been associated with journalism for the last 7 years. During this period, I have worked in digital media at Kashish News Ranchi, News 11 Bharat Ranchi and ETV Hyderabad. Currently, I work on education, lifestyle and religious news in digital media in Prabhat Khabar. Apart from this, I also do reporting with voice over and anchoring.

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