24.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

आज जमानत के लिए हाइकोर्ट का दरवाजा खटखटायेंगे जयललिता के वकील

बेंगलुरु : जेल में बंद अन्नाद्रमुक सुप्रीमो जे जयललिता के वकील आज जमानत के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख करेंगे. जयललिता के वकील उन्हें दोषी ठहराये जाने और आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा सुनाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने के संबंध में रणनीति को अंतिम रूप दे रहे […]

बेंगलुरु : जेल में बंद अन्नाद्रमुक सुप्रीमो जे जयललिता के वकील आज जमानत के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय का रुख करेंगे. जयललिता के वकील उन्हें दोषी ठहराये जाने और आय से अधिक संपत्ति के मामले में सजा सुनाने के आदेश पर रोक लगाने की मांग करने के संबंध में रणनीति को अंतिम रूप दे रहे हैं.

गौरतलब है कि शनिवार को बेंगलुरु के एक अदालत ने उन्हें चार साल की सजा और 100 करोड़ को जुर्माना लगाया था. अदालत के इस फैसले के बाद जय‍ललिता को जेल भेज दिया गया था. इसके बाद उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पडी.जयललिता के वकील बी कुमार ने रविवार को बताया कि ‘हम सोमवार को कर्नाटक उच्च न्यायालय में जमानत की याचिका दायर करेंगे.’’ बहरहाल, इस पर मंगलवार को सुनवाई हो सकती है, जब अवकाश पीठ का सुनवाई करने का कार्यक्रम है, क्योंकि उच्च न्यायालय 29 सितंबर से छह अक्तूबर तक छुट्टी पर रहेगी.

पिछले वर्ष उच्चतम न्यायालय ने अपने फैसले में कहा था कि किसी भी सांसद या विधायक को दो वर्ष से अधिक की सजा सुनायी जाती है और दोषी करार दिया जाता है, तब वे स्वत: ही अयोग्य हो जायेंगे. इस फैसले से पूर्व जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8:4 के तहत निर्वाचित जन प्रतिनिधियों को अयोग्य ठहराये जाने से तब संरक्षण प्राप्त था, अगर वे उच्च अदालत में तीन महीने के भीतर अपील करते हैं. इसे उच्चतम न्यायालय ने निरस्त कर दिया.

जयललिता का पक्ष रखने वाले वकीलों ने कल विशेष अदालत के आदेश की प्रति हासिल कर ली है जिसमें उनपर 100 करोड रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इस मामले में जयललिता की सहयोगी शशिकला, उनकी रिश्तेदार वी एन सुधाकरण और इलावरसी को भी दोषी करार दिया गया है.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel