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PM Modi का गुजरात चला नीतीश की राह, शराब पीने, खरीदने और बेचने पर 10 साल की सजा

गांधीनगर/पटना : बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पूर्ण शराबबंदी का असर अब देश के दूसरे राज्य में दिखाई देना शुरू कर दिया है. बिहार की राह पर चलते हुए गुजरात सरकार ने भी अब अपने यहां शराब पीने, बेचने और खरीदने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया है. इसके साथ ही सरकार […]

गांधीनगर/पटना : बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पूर्ण शराबबंदी का असर अब देश के दूसरे राज्य में दिखाई देना शुरू कर दिया है. बिहार की राह पर चलते हुए गुजरात सरकार ने भी अब अपने यहां शराब पीने, बेचने और खरीदने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया है. इसके साथ ही सरकार ने शराब की खरीद-बिक्री पर 5 लाख रुपये के जुर्माने का भी प्रावधान किया है. हालांकि, इसके पहले गुजरात में शराब बेचने वालों को तीन साल और खरीदने वालों को एक साल की सजा देने का प्रावधान था. सरकार के नये नियम के अनुसार, अब गुजरात में शराब पीकर हंगामा करने वालों को भी कम से कम तीन साल तक की जेल की सजा हो सकती है. पहले राज्य में शराब पीकर हंगामा करने वालों के लिए केवल समाज सेवा करने का प्रावधान था.

गुजरात सरकार की ओर से शराबबंदी पर नये नियम और राज्य में हुक्काबार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रावधान गुरुवार को राज्य के गृह राज्यमंत्री मुख्यमंत्री वियज रूपाणी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में पास किया गया. कैबिनेट की बैठक में नया कानून पास हो जाने के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि हुक्का बार पर प्रतिबंध के लिए एक अध्यादेश पर मंत्रिमंडल ने अपनी सहमति दे दी है. अब इसे मंजूरी के लिए राज्यपाल के पास भेजा जायेगा.

बताते चलें कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार ने वर्ष 2016 में एक अप्रैल से ही राज्य में पूर्ण शराबबंदी कानून को लागू कर दिया है. इस कानून के तहत बिहार में शराब बेचने, पीने, रखने और घर में शराब के निर्माण से संबंधित किसी भी पदार्थ तथा बोतलों के पाये जाने पर गृहस्वामी के अलावा परिवार में 18 साल से ऊपर के आयु के सभी वयस्क लोगों को 10 साल की सजा और 10 लाख रुपये जुमार्ना का प्रावधान है. हालांकि, नीतीश कुमार के इस प्रावधान का बिहार समेत पूरे देश में विरोध भी किया जा रहा है, तो ज्यादातर लोग समर्थन भी कर रहे हैं, लेकिन शराबबंदी को लेकर गुरुवार को नीतीश कुमार को दो जगहों से भरपूर समर्थन मिला.

गुरुवार को ही सुप्रीम कोर्ट में भारत के मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर की अध्यक्षता में खंडपीठ ने देश के राष्ट्रीय राजमार्गों और राजमार्गों के किनारे करीब पांच सौ मीटर की दूरी पर खुली शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट से बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शराबबंदी का कानूनी सपोर्ट मिलने के बाद अब गुजरात सरकार ने भी अपने यहां शराब पीने, बेचने और खरीदने पर 10 साल की सजा का प्रावधान किया है. इससे नीतीश कुमार की मुहिम को एक बहुत बड़ा समर्थन मिलता दिखाई दे रहा है.

Prabhat Khabar Digital Desk
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