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Arvind Kejriwal के लिए राहत मांगने वाले पर हाई कोर्ट ने लगाया 75 हजार का जुर्माना

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए राहत मांगने वाले पर हाई कोर्ट ने 75 हजार का जुर्माना लगाया है. जानें पूरा मामला

दिल्ली हाई कोर्ट ने सभी आपराधिक मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का निर्देश देने की मांग वाली जनहित याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया. यही नहीं कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता पर 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगा दिया.

आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी. इस याचिका के माध्यम से मांग की गई थी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को सभी आपराधिक मामलों में असाधारण रूप से अंतरिम जमानत देने का काम किया जाए. मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक्टिंग चीफ जस्टिस की अगुआई वाली बेंच ने याचिका को खारिज कर दिया. दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई करतु हए कहा कि कोर्ट ऊंचे पद पर बैठे शख्स के खिलाफ लंबित आपराधिक मामले में असाधारण अंतरिम जमानत देने का काम नहीं कर सकती है.

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अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि याचिका सुनवाई योग्य नहीं है क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में हैं और उनके पास कोर्ट जाने और उचित कार्यवाही दायर करने के उपाय मौजूद हैं.

आतिशी ने लगाया गंभीर आरोप

इधर, दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने सोमवार को आरोप लगाया है कि जांच एजेंसी ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को इंसुलिन की जरूरत है या नहीं, इस पर एम्स के विशेषज्ञों से सलाह लेने के बारे में अदालत से ‘झूठ’ बोलने का काम किया है. आपको बता दें कि केजरीवाल ने शुक्रवार को एक नयी याचिका दाखिल की थी और हर दिन 15 मिनट अपने चिकित्सक से परामर्श लेने और जेल में इंसुलिन देने की मांग रखी थी.

Amitabh Kumar
Amitabh Kumar
डिजिटल जर्नलिज्म में 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है. जर्नलिज्म की शुरूआत प्रभातखबर.कॉम से की. राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर अच्छी पकड़. राजनीति,सामाजिक संबंधी विषयों पर गहन लेखन किया है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में रुचि. ट्रेंडिंग खबरों पर फोकस.

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