Central Government Employee Holiday: केंद्र सरकार के कर्मचारियों को व्यक्तिगत कारणों के साथ अपने माता-पिता की देखभाल के लिए 30 दिनों का अर्जित छुट्टी (Earned Leave) मिलेगी. यह आदेश सरकार ने गुरुवार को एक सवाल के जवाब में दिया.
राज्यसभा में छुट्टी को लेकर पूछा गया था सवाल
दरअसल, राज्यसभा में गुरुवार को एक महत्वपूर्ण सामाजिक सवाल उठाया गया. सांसद सुमित्रा बाल्मिकी ने सरकार से सवाल पूछा कि क्या केंद्रीय कर्मचारियों को बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए किसी विशेष छुट्टी का प्रावधान है. अगर ऐसा नहीं है, तो उन्होंने सुझाव दिया कि जिस तरह शिशु देखभाल अवकाश (Child Care Leave) की सुविधा है, उसी तरह बीमार माता-पिता की देखभाल हेतु भी विशेष अवकाश का प्रावधान होना चाहिए.
सरकार ने दिया ये जवाब
प्रधानमंत्री कार्यालय और कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा कि मौजूदा नियमों के माता-पिता की देखभाल के लिए हर साल कर्मचारी 30 दिन की छुट्टी ले सकेंगे. सेवा नियमों के मुताबिक, कर्मचारी 30 दिनों की अर्जित छुट्टी ले सकते हैं, जिसमें व्यक्तिगत कारणों सहित बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल भी शामिल है. उन्होंने केंद्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियमावली, 1972 के अंतर्गत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हर वर्ष कुल 60 दिनों तक की छुट्टियों की अनुमति है. ये छुट्टियां इस प्रकार हैं.
- 30 दिन की अर्जित छुट्टी (Earned Leave)
- 20 दिन की अर्द्ध वेतन छुट्टी (Half Pay Leave)
- 8 दिन की आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave)
- 2 दिन Restricted Holiday
कर्मचारियों के वर्क-लाइफ बैलेंस को प्राथमिकता
मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि ये सभी छुट्टियां निजी कारणों के लिए ली जा सकती हैं, जिनमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल भी शामिल है. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार कर्मचारियों के वर्क-लाइफ बैलेंस को प्राथमिकता देती है और उन्हें पारिवारिक जिम्मेदारियों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए प्रतिबद्ध है.