Chhattisgarh Expressway: अगर आपकी जमीन नेशनल हाईवे के किनारे स्थित है और आप उसे बेचना चाहते हैं, तो अब यह इतना आसान नहीं होगा. छत्तीसगढ़ प्रशासन द्वारा हाल ही में एक नई अधिसूचना जारी कर हाईवे के किनारे जमीन बेचने और खरीदने के नियमों में बदलाव की जानकारी दी गई है.
रायपुर से सारंगढ़ को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे NH-130B के फोर लेन का निर्माण कार्य चल रहा है. जिसे देखते हुए छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में प्रशासन ने जमीन की खरीद-बिक्री और रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है. जिला कलेक्टर द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, अब इस हाईवे के दोनों ओर आने वाली जमीनों की खरीद-फरोख्त, बंटवारा और नामांतरण जैसी गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है. इसका उद्देश्य है कि सड़क निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया में कोई बाधा न आए और काम समय पर पूरा हो सके.
इन इलाकों में जमीन बेचने और खरीदने पर लगा प्रतिबंध
बता दें कि बलौदाबाजार जिले के पलारी राजस्व अनुविभाग, बलौदाबाजार राजस्व अनुविभाग और कसडोल राजस्व अनुविभाग के अंदर आने वाले गांवों में यह अधिसूचना लागू की गई है. इन इलाकों में जमीन की रजिस्ट्री पर फिलहाल रोक रहेगी. प्रशासन द्वारा उठाए गए इस कदम का मुख्य उद्देश्य फोर लाइन सड़क निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सुचारू बनाना है.
2 चरणों में बनेगा फोरलेन
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है. केंद्र सरकार के सड़क परिवहन मंत्रालय की ओर से इस परियोजना के लिए 1494 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया गया है. इस दो लेन को 4 लेन में बदलने के लिए 2 चरणों में काम किया जाएगा. पहले चरण में रायपुर विधानसभा क्षेत्र से बलौदाबाजार तक 53.1 किलोमीटर की फोर लेन सड़क बनाई जाएगी. इसके निर्माण में 844 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे. वहीं दूसरे चरण में 650 करोड़ रुपये लागत में फोर लेन सड़क तैयार की जाएगी.
जाम से मिलेगा राहत
फोर लेन बनने से ट्रैफिक की समस्या से राहत मिलेगी. NH-130B मार्ग भारी ट्रैफिक के कारण आए दिन लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है. फोरलेन बनने से लोगों को यातायात करने में आसानी होगी. इसके साथ ही दुर्घटनाओं में भी कमी आने की उम्मीद है.
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