Delhi Govt : दिल्ली पुलिस से लाइसेंस जारी करने का अधिकार वापस ले लिया गया है. अब स्विमिंग पूल, होटल, मोटल और ऑडिटोरियम जैसे प्रतिष्ठानों के लिए लाइसेंस या एनओसी संबंधित विभाग जारी करेगा या ये दिल्ली सरकार के द्वारा जारी किया जाएगा. इस संबंध में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जानकारी दी. उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों को राहत मिलेगी और उन्हें बार-बार दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे.
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि खुशी है कि दिल्लीवासियों को डबल इंजन सरकार का फायदा मिल रहा है. उपराज्यपाल के आग्रह पर केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस अधिनियम 1978 की धारा 28 में बदलाव कर दिया है. पहले इस धारा के तहत दिल्ली पुलिस को स्विमिंग पूल, होटल, मोटल, खाने के घर और ऑडिटोरियम के लिए लाइसेंस व एनओसी जारी करने का अधिकार था, जिसे अब खत्म करने का फैसला किया गया है. इससे प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो जाएगी.
अब लाइसेंस जारी करने का जिम्मा किसे दिया गया
दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि अब लाइसेंस जारी करने की जिम्मेदारी उस संस्था या विभाग की होगी, जिसके अधीन संबंधित सुविधा आती है. उन्होंने कहा कि पुलिस का काम सुरक्षा देना है, न कि लाइसेंस प्रक्रिया में लोगों को उलझना. अब पुलिस बिना किसी बाधा के अपना मुख्य कार्य करने में सक्षम होगी. उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और उपराज्यपाल का धन्यवाद किया और कहा, व्यापारियों को जो परेशानियां होती थीं, अब वह खत्म हो गई हैं. यह दिल्ली की जनता के वोट की ताकत है, जिससे डबल इंजन सरकार ऐसे बड़े फैसले ले पा रही है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के फैसले से जनता को मिलेगी राहत
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि पहले लाइसेंस प्रक्रिया में देरी से लोग काफी परेशान होते थे. आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए सीएम ने कहा कि उन्होंने कभी इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया, उनका काम सिर्फ दूसरों को गाली देना था. हमारी सरकार बनते ही हमने तुरंत निवेदन किया और केंद्र सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया. इससे जनता को अब राहत मिलेगी.