Delhi Government License For Business: दिल्ली में अपना खुद का कारोबार शुरू करने की सोच रहे हैं? तो यह खबर आपके लिए है. अब दिल्लीवासियों के लिए होटल, रेस्टोरेंट, मनोरंजन पार्क, डिस्कोथेक, ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल और वीडियो गेम पार्लर जैसे बिजनेस शुरू करना और भी आसान हो गया है. इन व्यवसायों के लिए अब दिल्ली पुलिस से लाइसेंस लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी गई है.
यह फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना द्वारा लिया गया है, जिन्होंने दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 की धारा 28(2) के अंतर्गत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह बदलाव लागू किया है.
किन-किन बिजनेस के लिए नहीं चाहिए अब पुलिस से लाइसेंस?
अब निम्नलिखित 7 प्रकार के कारोबारों को शुरू करने के लिए दिल्ली पुलिस से लाइसेंस या NOC लेने की आवश्यकता नहीं होगी:
- होटल / मोटल / गेस्ट हाउस
- ईटिंग हाउस (रेस्टोरेंट आदि)
- स्विमिंग पूल
- डिस्कोथेक
- ऑडिटोरियम
- एम्यूज़मेंट पार्क
- वीडियो गेम पार्लर
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अपील के बाद आया बदलाव
दिल्ली सरकार की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लंबे समय से यह मांग उठाई थी कि पुलिस से लाइसेंस लेने की प्रक्रिया को सरल किया जाए. उन्होंने प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और उपराज्यपाल को पत्र लिखकर कहा था कि वर्तमान लाइसेंस प्रक्रिया से उद्यमियों को कई तरह की दिक्कतें आती हैं, जिससे दिल्ली में कारोबार की रफ्तार धीमी हो रही है. मुख्यमंत्री की इस पहल को स्वीकार करते हुए उपराज्यपाल ने यह ऐतिहासिक निर्णय लिया, जो अब दिल्ली में व्यापार के लिए ‘Ease of Doing Business’ को और बेहतर बनाएगा.
बिजनेस शुरू करने वालों के लिए राहत की खबर
इस फैसले से उन लोगों को खासा फायदा मिलेगा जो छोटे या मध्यम स्तर पर होटल, रेस्टोरेंट, स्पा या एंटरटेनमेंट ज़ोन खोलना चाहते हैं. पहले इन्हें पुलिस से एनओसी लेने में महीनों लग जाते थे और कई बार भ्रष्टाचार की शिकायतें भी सामने आती थीं. अब यह प्रक्रिया सरल और पारदर्शी हो जाएगी.