23.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Delhi News : हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, महुआ मोइत्रा की याचिका खारिज, गोपनीय सूचना लीक करने का मामला

Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम के तहत टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की एक याचिका खारिज कर दी.

Delhi News : दिल्ली हाईकोर्ट ने ने फेमा मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED)को मीडिया में गोपनीय जानकारी लीक करने से रोकने संबंधी तृणमूल कांग्रेस नेता महुआ मोइत्रा की याचिका खारिज कर दी है. मामले को लेकर तृणमूल कांग्रेस  नेता महुआ मोइत्रा ने दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी. अपनी याचिका में महुआ ने ईडी को मीडिया में खुद से जुड़ी गोपनीय जानकारी लीक करने से रोकने की मांग की थी. कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई के बाद फैसला आज यानी शुक्रवार तक के लिए सुरक्षित रख लिया था.

Delhi News : कोर्ट में महुआ मोइत्रा ने की थी यह अपील

टीएमसी नेता और पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता रेबेका जॉन ने कोर्ट में दावा किया था कि उनकी मुवक्किल को परेशान किया जा रहा है. उन्होंने कहा था कि एजेंसी की ओर से उन्हें समन जारी किए जाने की सूचना या उन्हें समन मिलने से पहले ही मीडिया ने यह खबर प्रकाशित कर दी था. इसपर कोर्ट ने कहा कि मीडिया में मौखिक रूप से कहा कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि संबंधित समाचार रिपोर्ट में तथ्यात्मक दावे किए गए हैं.

Delhi News : ‘सूत्रों के आधार पर प्रकाशित की गई है खबरें’

इधर, दिल्ली हाईकोर्ट में समाचार संगठन की ओर से पेश वकील सिद्धांत कुमार ने कोर्ट से कहा कि याचिकाकर्ता आरोपों की जांच का सामना कर रहीं है और वो सार्वजनिक हस्ती हैं.. जो जनता के सामने हैं और इस तरह यह सार्वजनिक बहस का विषय है. उन्होंने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी कि मीडिया काफी समय से सूत्रों के आधार पर खबर प्रकाशित कर रही है. कुमार ने कहा कि इस मामले में कुछ भी हानिकारक नहीं है और मीडिया की खबरें सूत्रों पर आधारित हैं. ईडी के वकील ने कहा कि उसकी तरफ से कोई जानकारी लीक या जारी नहीं की गई. इसने फेमा के तहत एक मामले के संबंध में मोइत्रा को समन जारी किया है.

Delhi News : जांच के दायरे में हैं कई मामले

गौरतलब है कि इस महीने की शुरुआत में ईडी ने महुआ मोइत्रा को 19 फरवरी के लिए समन जारी किया था. उस दिन एजेंसी के सामने पेश होने में विफल रहने के बाद फिर एजेंसी ने 26 फरवरी के लिए नया समन जारी किया गया था. सूत्रों ने कहा कि महुआ मोइत्रा के मामले में विदेश में भेजी गई अन्य रकम और धन के हस्तांतरण के अलावा एक एनआरई खाते से जुड़े लेनदेन एजेंसी की जांच के दायरे में हैं.
भाषा इनपुट से साभार

Pritish Sahay
Pritish Sahay
12 वर्षों से टीवी पत्रकारिता और डिजिटल मीडिया में सेवाएं दे रहा हूं. रांची विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग से पढ़ाई की है. राजनीतिक, अंतरराष्ट्रीय विषयों के साथ-साथ विज्ञान और ब्रह्मांड विषयों पर रुचि है. बीते छह वर्षों से प्रभात खबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काम करने के बाद डिजिटल जर्नलिज्म का अनुभव काफी अच्छा रहा है.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel