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Explainer: घर पर तिरंगा फहराने के पहले इन बातों का रखें ध्यान, जानिए फ्लैग कोड में क्या हुए बदलाव?

Explainer: हमारा देश आजादी का 75वां साल पूरा कर रहा है. इस जश्न को मनाने के लिए भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है. इस मौके पर देशभर में कई तरह के आयोजन किये जाने हैं. सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया है.

Explainer: स्वतंत्रता दिवस को लेकर देशभर में तैयारियां जोरों पर हैं. बता दें कि हमारा देश आजादी का 75वां साल पूरा कर रहा है. इस जश्न को मनाने के लिए भारत सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है. इस मौके पर देशभर में कई तरह के आयोजन किये जाने हैं. सरकार ने हर घर तिरंगा अभियान भी चलाया है. हर घर तिरंगा अभियान (Har Ghar Tiranga Campaign) के लिए नियमों में भी बदलाव किये गए है. इसके तहत अब 13 से 15 अगस्त तक लोग अपने घर में दिन या रात कभी भी तिरंगा फहरा सकेंगे.

नियमों में संशोधन

इससे पहले ऐसा करने की अनुमति नहीं थी. केंद्र सरकार ने फ्लैग कोड 2002 के कुछ नियमों में संशोधन किया है. गृह मंत्री अमित शाह का कहना है कि इन 13 से 15 अगस्त के बीच 20 करोड़ घरों में तिरंगा फहराने की योजना है. इसी के मद्देनजर फ्लैग कोड यानी झंडा संहिता में बदलाव किया गया है.

जानिए क्या है फ्लैग कोड?

भारत में तिरंगा फहराने से जुड़े सारे नियम-कायदे फ्लैग कोड 2002 के तहत आते हैं, जो 26 जनवरी 2002 से लागू है. इससे पहले तिरंगा फहराने के नियम एम्बलेम्स एंड नेम्स एक्ट, 1950 और प्रिवेन्शन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट, 1971 के तहत आते थे. फ्लैग कोड को तीन भागों में बांटा गया है. पहले भाग में तिरंगे से जुड़ी सामान्य जानकारियां हैं. पहले भाग में है कि तिरंगे का आकार कैसा होना चाहिए और इसको कैसे बनाया जाना चाहिए. वहीं, दूसरे भाग में आम लोग, निजी संगठन और दूसरे संस्थानों के तिरंगा फहराने से जुड़े नियम हैं. जबकि तीसरे भाग में केंद्र, राज्य सरकार और उनसे जुड़े संगठन-एजेंसियों के तिरंगा फहराने से जुड़े नियम-कानून हैं.

जानें क्या बदलाव हुए हैं?

अब तक हाथ से बुना और काता हुआ ऊन, कपास या रेशमी खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज ही फहराने की इजाजत थी. लेकिन, अब मशीन से बना कपास, उन या रेशमी खादी से बना तिरंगा भी फहरा सकते हैं. साथ ही अब पॉलिएस्टर से बना तिरंगा भी फहराया जा सकता है. वहीं, अब तक किसी घर, निजी संगठन या दूसरे संस्थानों में तिरंगे को सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही फहराने की इजाजत थी और रात के समय राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया जा सकता था. लेकिन, अब आम लोग, निजी संगठन या संस्थान दिन और रात यानि 24 घंटे तिरंगा फहरा सकते हैं.

तिरंगे का साइज

देश में तिरंगे के साइज को लेकर कोई नियम नहीं है. यह कितना भी बड़ा और छोटा हो सकता है. लेकिन, तिरंगा हमेशा आयताकार होगा, जिसका अनुपात 3:2 होगा. हालांकि, वीवीआईपी के एयरक्राफ्ट पर 450X300 एमएम, मोटर कार पर 225X150 एमएम और टेबल पर 150X100 एमएम साइज का तिरंगा होगा. तिरंगे में हमेशा सबसे ऊपर केसरिया और नीचे हरा रंग होगा. बीच में सफेद कलर होगा, जिस पर अशोक चक्र बना रहेगा. अशोक चक्र के अंदर 24 तीलियां ही होंगी.

बदलाव क्यों?

लोगों को घर पर तिरंगा फहराने के लिए मोटिवेट करने के उद्देश्य से ये बदलाव किया गया है. अब तक लोगों को रात में तिरंगा फहराने की इजाजत नहीं थी. लेकिन, अब रात में भी तिरंगा फहरा सकते हैं. उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान चलाएगी. इसके तहत देशभर में 20 करोड़ घरों में लगातार तीन दिन तक तिरंगा फहराने की योजना है.

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Prabhat Khabar Digital Desk
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