23.8 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Goddess Kali Poster Row: फिल्म ‘काली’ के खिलाफ याचिका पर अब 29 अगस्त को होगी सुनवाई, जानें पूरा मामला

Goddess Kali Poster Row: फिल्म काली के निर्माताओं के खिलाफ याचिका पर दिल्ली की अदालत में अब 29 अगस्त को सुनवाई होगी. बता दें कि शनिवार को मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया.

Goddess Kali Poster Row: डॉक्यूमेंट्री फिल्म काली के निर्माताओं के खिलाफ याचिका पर दिल्ली की अदालत में अब 29 अगस्त को सुनवाई होगी. अदालत फिल्म काली के पोस्टर और प्रोमो वीडियो में एक हिंदू देवी को कथित तौर पर आपत्तिजनक तरीके से चित्रित करने के लिए फिल्म निर्माता लीना मणिमेकलाई के खिलाफ स्थायी रोक के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई करेगी.

इस कारण आज नहीं हुई सुनवाई

बता दें कि शनिवार को मामले की सुनवाई होनी थी, लेकिन न्यायाधीश के अवकाश पर होने के कारण इसे स्थगित कर दिया गया. शनिवार को याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता राज गौरव ने भी अतिरिक्त दस्तावेज रिकार्ड में लेने के लिए एक आवेदन दाखिल किया. जिसमें कहा गया है कि वादी अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करना चाहता है जो ऐसे ट्वीट हैं जो सीधे उसके मामले से संबंधित हैं और जो मामले की योग्यता को प्रभावित कर सकते हैं. इसने कहा कि याचिकाकर्ता मुकदमा दायर करते समय इन दस्तावेजों को जमा नहीं कर सका, क्योंकि फिल्म निर्माता ने ये ट्वीट बाद में किए थे. इनमें ट्वीट के स्क्रीनशॉट हैं जो सात और 21 जुलाई किये गये थे.

जानें क्या है मामला

इससे पहले 11 जुलाई को अतिरिक्त वरिष्ठ न्यायाधीश अभिषेक कुमार ने मुकदमे के लिए समन और निषेधाज्ञा का नोटिस जारी किया था. कहा गया था कि किसी भी आदेश को पारित करने से पहले फिल्म निर्माता का पक्ष जानना अवश्यक है. अधिवक्ता की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि फिल्म निर्माता द्वारा ट्वीट किये गये फिल्म के पोस्टर में हिंदू देवी काली को सिगरेट पीते हुए दिखाया गया है, जो न केवल हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है, बल्कि नैतिकता और शालीनता की मूल बातों के भी खिलाफ है.

Also Read: Delhi: 25 लाख तिरंगा वितरित करेगी दिल्ली सरकार, CM केजरीवाल बोले- आइए, 14 अगस्त को एक साथ करें राष्ट्रगान

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel