23.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

Hate Speech: हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को दिया निर्देश, कहा- नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर लगे लगाम

Hate Speech: हेट स्पीच मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों को निर्देश दिया है. कोर्ट ने नफरत फैलाने वाले कंटेंट पर लगाम लगाने की निर्देश दिया है. मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "कोई नहीं चाहता है कि राज्य/सरकार ऐसे मामलों में दखल दे, लेकिन भाषण की स्वतंत्रता पर तार्किक पाबंदियां जरूरी हैं."

Hate Speech: सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच मामले को लेकर चिंता जाहिर की है. कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर सब को जायज ठहराने की कोशिश हो रही है, जो बहुत खतरनाक है. कोर्ट ने कहा, नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की अहमियत समझनी चाहिए. सेल्फ रेगुलेशन और संयम का पालन करना चाहिए.

लोग आत्मसंयम रखें और नियमों का पालन करें: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित दिशानिर्देशों पर विचार करते हुए कहा कि नागरिकों के बीच भाईचारा होना चाहिए. कोर्ट ने कहा, हम सेंसरशिप की बात नहीं कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि लोग आत्मसंयम रखें और नियमों का पालन करें. सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों से कहा, सोशल मीडिया पर सभी विभाजनकारी प्रवृतियों पर रोक लगानी होगी.

इसे भी पढ़ें: प्रो असीम घोष हरियाणा और गजपति राजू गोवा के राज्यपाल नियुक्त, कविन्द्र गुप्ता लद्दाख के LG बनाए गए

स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है तो मुकदमेबाजी और अदालतों में भीड़ बढ़ती है

सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा, “सोशल मीडिया पर एक बार पोस्ट हो जाने के बाद यह सार्वजनिक हो जाता है. अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्वतंत्रता और एक मौलिक अधिकार है. अगर इस स्वतंत्रता का दुरुपयोग होता है, तो मुकदमेबाजी और अदालतों में भीड़ बढ़ती है.”

इसे भी पढ़ें: 48 घंटे बाद फांसी… क्या बचेगी निमिषा प्रिया की जान? केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को क्या बताया?

ArbindKumar Mishra
ArbindKumar Mishra
मुख्यधारा की पत्रकारिता में 14 वर्षों से ज्यादा का अनुभव. खेल जगत में मेरी रुचि है. वैसे, मैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर काम करता हूं. झारखंड की संस्कृति में भी मेरी गहरी रुचि है. मैं पिछले 14 वर्षों से प्रभातखबर.कॉम के लिए काम कर रहा हूं. इस दौरान मुझे डिजिटल मीडिया में काम करने का काफी अनुभव प्राप्त हुआ है. फिलहाल मैं बतौर शिफ्ट इंचार्ज कार्यरत हूं.

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel