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कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 2 करोड़ का मुचलका देने के बाद जा सकते हैं विदेश और…

जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कार्ति चिदंबरम को निर्देश दिया कि वह 2 करोड़ रुपये की राशि रजिस्ट्री में जमा कराने के साथ-साथ उन स्थानों की विस्तृत जानकारी दें, जहां की वे यात्रा करेंगे और ठहरेंगे.

नई दिल्ली : कांग्रेस के सांसद और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने कार्ति को रजिस्ट्री में दो करोड़ रुपये की मुचलका जमा कराने की शर्त पर विदेश जाने की इजाजत दी है. इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कार्ति जिस किसी भी देश में जाएंगे, वहां जाने और ठहरने की जानकारी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को देंगे. कार्ति के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों की जांच ईडी एवं सीबीआई कर रहे हैं.

जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली पीठ ने कार्ति चिदंबरम को निर्देश दिया कि वह 2 करोड़ रुपये की राशि रजिस्ट्री में जमा कराने के साथ-साथ उन स्थानों की विस्तृत जानकारी दें, जहां की वे यात्रा करेंगे और ठहरेंगे. कार्ति चिदंबरम के आवेदन का विरोध करते हुए अतिरिक्त सॉलिसीटर जनरल एसवी राजू ने कहा कि चिदंबरम को पहले विदेश यात्रा की अनुमति दी गई थी, लेकिन 10 करोड़ रुपये के मुचलके पर यह अनुमति दी गई थी.

कार्ति चिदंबरम का पक्ष रखते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि एक सांसद के लिए यह शर्त न्यायोचित नहीं है और वह कहीं भागने वाले नहीं हैं. शीर्ष अदालत ने कहा कि 2 करोड़ रुपये की रकम राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा कराई जाएगी और कार्ति चिदंबरम को छह महीने तक यात्रा की अनुमति होगी. इससे पहले अदालत ने कार्ति चिदंबरम को ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी एवं स्पेन की यात्रा करने की अनुमति दी थी.

बता दें कि कार्ति चिदंबरम एयरसेल-मैक्सिस समझौते एवं फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड द्वारा आईएनएक्स मीडिया को पिता पी चिदंबरम के वित्तमंत्री रहते 305 करोड़ रुपये का विदेशी कोष प्राप्त करने की मंजूरी दिलाने से जुड़े कई आपराधिक मामलों का सामना कर रहे हैं. इन मामलों की जांच ईडी एवं सीबीआई कर रहे हैं. ईडी ने इससे पहले दावा किया था कि कार्ति चिदंबरम अदालत द्वारा विदेश यात्रा की मिली छूट का दुरुपयोग जांच को पटरी से उतारने के लिए कर रहे हैं.

Also Read: INX Case : अदालत ने CBI को आरोपपत्र से कुछ दस्तावेज चिदंबरम, कार्ति को सौंपने का दिया आदेश

Posted by : Vishwat Sen

Prabhat Khabar Digital Desk
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