MP Traffic Jam: मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में 40 घंटे तक भारी जाम लगा रहा. इस दौरान जाम में फंसने से 3 लोगों की मौत हो गई. इस घटना को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) को फटकार लगाते हुए जवाब मांगा था. लेकिन कोर्ट की सुनवाई के दौरान NHAI की ओर से दिए गए जवाब ने सबको चौंका दिया.
मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने फटकार लगाते हुए NHAI को इस घटना के लिए जिम्मेदार बताया था. इसका जवाब देते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा कि “लोग बिना जरूरी काम के इतनी सुबह घर से बाहर निकलते ही क्यों हैं?” NHAI के इस बयान ने सभी को हैरान कर दिया. उनके इस बयान को सुनकर लोगों को ऐसा लग रहा है कि NHAI घटना की जिम्मेदारी लेने से बच रहा है और घटना के लिए आम लोगों को ही दोषी बताने की कोशिश कर रहा है.
हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक यह उच्च न्यायालय को यह जवाब NHAI के कानूनी सलाहकार ने उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान दिया. इस मामले में जवाब मांगते हुए हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक रूसिया और बिनोद द्विवेदी की ओर से केंद्र सरकार, NHAI, इंदौर प्रशासन और पुलिस को नोटिस जारी किया गया है. नोटिस में 7 जुलाई तक सभी पक्षों को जवाब देने को कहा गया है.
जानकारी के मुताबिक यह घटना इंदौर के आगरा-मुंबई नेशनल हाईवे के इंदौर-देवास सेक्शन पर हुई है. रोड निर्माण के कारण सड़क पर जाम लगा हुआ था. सितंबर 2024 में हाईकोर्ट ने NHAI को आदेश दिया था कि 4 हफ्तों में निर्माण कार्य पूरा किया जाए. लेकिन जून 2025 तक भी कार्य पूरा नहीं हुआ. इस पर सवाल करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि पहले ही 3 से 4 महीने का समय दिया गया था, तब भी काम अधूरा है.
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