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New Criminal Law: रेहड़ी-पटरी वाले पर दर्ज हुआ पहला केस, दिल्ली पुलिस ने जानें क्यों की कार्रवाई

New Criminal Law: देश में नया कानून लागू हो चुका है. दिल्ली पुलिस ने पहली प्राथमिकी दर्ज की है. जानें रेहड़ी-पटरी वाले पर क्यों की गई कार्रवाई

New Criminal Law: देश में तीनों नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अलावा भारतीय साक्ष्य अधिनियम ने आईपीसी (1860), सीआरपीसी (1973) और एविडेंस एक्ट (1872) की जगह ले ली है. इसके बाद पुलिस एक्टिव हो चुकी है. दिल्ली पुलिस ने कमला मार्केट इलाके में एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के तहत पहली प्राथमिकी दर्ज की.

किस धारा के तहत दर्ज की गई प्राथमिकी

दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज प्राथमिकी बीएनएस की धारा 285 के तहत दर्ज की गई है. इस धारा में उल्लेख है कि यदि कोई किसी भी काम को करने या अपने कब्जे में या अपने प्रभार के तहत किसी भी संपत्ति को व्यवस्थित करने में चूक करता है, जिससे किसी सार्वजनिक मार्ग पर किसी व्यक्ति को खतरा पैदा हो सकता है या फिर चोट लग सकती है तो उसपर 5,000 रुपये तक का जुर्माने लगाया जाएगा.

पुलिस ने क्या दी जानकारी

पुलिस ने बताया कि रात करीब सवा 12 बजे एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ शिकायत हमें प्राप्त हुई थी. उसने नयी दिल्ली स्टेशन के पास एक पैदल पुल पर सामान बेचने के लिए उक्त नियम को कथित तौर पर तोड़ा था. आरोपी ने वहां से हटने का निर्देश नहीं माना. इसके बाद एक गश्ती के अधिकारी ने मामला दर्ज किया.

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क्या कहा गया है प्राथमिकी में

दिल्ली पुलिस के द्वारा दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि अधिकारी ने जब्त साम्रगी को दर्ज करने के लिए ई-प्रमाण ऐप का यूज किया. दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा द्वारा संचालित यह ऐप आगे की जांच के लिए सीधे पुलिस रिकॉर्ड में सामग्री को दर्ज करेगी.

Amitabh Kumar
Amitabh Kumar
डिजिटल जर्नलिज्म में 14 वर्षों से अधिक का अनुभव है. जर्नलिज्म की शुरूआत प्रभातखबर.कॉम से की. राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर अच्छी पकड़. राजनीति,सामाजिक संबंधी विषयों पर गहन लेखन किया है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में रुचि. ट्रेंडिंग खबरों पर फोकस.

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