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महिला आरक्षण बिल ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को राष्ट्रपति ने दी मंजूरी, सरकार ने जारी किया गजट

राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भारत सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर गजट अधिसूचना जारी कर दी है. इस बिल के कानून बनते ही लोकसभा और राज्यविधानसभा की 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई है

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण बिल ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ को मंजूरी दे दी है. राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ही यह बिल कानून बन गया है. राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद भारत सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को लेकर गजट अधिसूचना जारी कर दी है. इस बिल के कानून बनते ही लोकसभा और राज्यविधानसभा की 33 प्रतिशत सीट महिलाओं के लिए आरक्षित हो गई है, यानी कि लोकसभा की 543 सीट में से 181 महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएंगी. हालांकि यह कानून इस लोकसभा चुनाव में लागू होगा या नहीं इसपर स्पष्टता नहीं है.


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Rajneesh Anand
Rajneesh Anand
इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक. प्रिंट एवं डिजिटल मीडिया में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव. राजनीति,सामाजिक, खेल और महिला संबंधी विषयों पर गहन लेखन किया है. तथ्यपरक रिपोर्टिंग और विश्लेषणात्मक लेखन में रुचि. IM4Change, झारखंड सरकार तथा सेव द चिल्ड्रन के फेलो के रूप में कार्य किया है. पत्रकारिता के प्रति जुनून है.

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