Supreme Court : सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय के लिए समयसीमा तय किए जाने के संबंध में राष्ट्रपति के संदर्भ पर सुनवाई के लिए समय निर्धारित किया. कोर्ट ने कहा कि वह 19 अगस्त से राष्ट्रपति के संदर्भ पर दलीलें सुनना शुरू करेगा, केंद्र और राज्यों को 12 अगस्त तक लिखित दलीलें दाखिल करनी होंगी. यह मामला कई संवैधानिक सवाल उठाता है, खासकर यह कि क्या अदालतें राज्य विधानसभाओं से पास हुए बिलों पर राज्यपाल या राष्ट्रपति को मंजूरी देने की समय-सीमा तय कर सकती हैं.
मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई की अगुवाई वाली पांच जजों की बेंच ने कहा कि इस मामले की सुनवाई 19 अगस्त से शुरू होगी. कोर्ट ने सभी पक्षों को 12 अगस्त तक अपनी लिखित दलीलें जमा करने को कहा है. कोर्ट के आदेश के अनुसार, जो पक्ष राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए इस मामले का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें 19, 20, 21 और 26 अगस्त को सुना जाएगा. जो पक्ष इसके विरोध में हैं, उन्हें 28 अगस्त, 3, 4 और 9 सितंबर को सुना जाएगा. केंद्र सरकार की ओर से जवाब देने का मौका 10 सितंबर को मिलेगा.