West Bengal Teachers Recruitment Scam: भारत के चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने स्पष्ट किया कि पश्चिम बंगाल के सरकारी और सहायता प्राप्त विद्यालयों में 25,753 शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित अन्य पहलुओं की जांच जारी रहेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने 25753 शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को दिया था अवैध करार
सुप्रीम कोर्ट ने 3 अप्रैल को पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार द्वारा संचालित और राज्य सहायता प्राप्त स्कूलों में 25753 शिक्षकों एवं अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति को अवैध करार दिया था. फैसला सुनाते हुए कहा था कि पूरी चयन प्रक्रिया त्रुटिपूर्ण और दागदार थी. अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि वह अतिरिक्त पदों के सृजन के निर्णय पर CBI जांच की दिशा के संबंध में पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर स्वतंत्र रूप से विचार करेगी.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट का निर्णय उचित नहीं था
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने राज्य सरकार की याचिका पर विचार करते हुए कहा, “हमारा मानना है कि मंत्रिमंडल के निर्णय पर अतिरिक्त पदों के सृजन के मुद्दे को CBI को सौंपने का हाई कोर्ट का निर्णय उचित नहीं था.”