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What Is Waqf Bill : 2 अप्रैल 2025 को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी की सिफारिशों के बाद वक्फ बिल को लोकसभा में अल्पसंख्यक कार्यमंत्री किरन रिजीजू ने पेश किया. सरकार ने बिल पेश करते हुए यह स्पष्ट किया कि सरकार का उद्देश्य यह कतई नहीं है कि वह मुसलमानों के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप करे, सरकार तो पिछड़े मुसलमानों की स्थिति सुधारने और उनके कल्याण के लिए वक्फ की संपत्ति का इस्तेमाल हो, इस नजरिए से वक्फ बिल लेकर आई है.
संशोधनों के बाद वक्फ बिल में क्या किया गया है प्रावधान
वक्फ बिल में कई ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिनका मुसलमान विरोध कर रहे हैं और वे अभी भी इस मसले को लेकर सरकार के विरोध में खड़े नजर आएंगे. मुस्लिम पक्ष और कांग्रेस जैसी विरोधी पार्टियां यह दावा कर रही हैं कि सरकार वक्फ बोर्ड के अधिकारों को सीमित कर रही है, ताकि मुसलमानों से उनकी संपत्ति छीनी जा सके. जिन प्रावधानों की वजह से नरेंद्र मोदी सरकार के वक्फ बिल का विरोध हो रहा है वे हैं-
- वक्फ बोर्ड में 10 मुस्लिम सदस्य होंगे, जिनमें से दो महिला का होना अनिवार्य है.
- वक्फ बोर्ड में कुल 22 सदस्य होंगे, 2 अप्रैल को जब बिल लोकसभा में पेश हुआ था, तो इसमें गैर मुसलमान सदस्य की भी बात हुई थी, लेकिन बाद में इसमें संशोधन कर दिया गया और अब कोई भी गैर मुसलमान बोर्ड में शामिल नहीं होगा.
- पूर्व अधिकारियों सहित संसद के 3 सांसद भी Centre of council के सदस्य होंगे, जो किसी भी धर्म के हो सकते हैं.
- वक्फ बोर्ड में शिया और सुन्नी दोनों संप्रदाय के मुसलमान शामिल होंगे.
- वक्फ बोर्ड की शक्ति पर अंकुश लगाया गया है और अब वक्फ ट्रिब्यूनल का फैसला अंतिम नहीं होगा, उसे रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट और हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है.
- वक्फ की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा.
- वक्फ की पूरी संपत्ति का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा.
- वैसी संपत्ति वक्फ नहीं की जा सकेगी, जिसपर किसी का हक हो. यानी महिला और बच्चों के अधिकारों को दरकिनार कर कोई संपत्ति वक्फ नहीं की जा सकती है.
- इस्तेमाल के आधार पर वक्फ की संपत्ति का दावा मान्य नहीं होगा, उसके लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है.
- वक्फ बोर्ड के अधिकारों को सीमित किया गया है और जिला कलेक्टर की भूमिका बढ़ाई गई है. अब वक्फ संपत्ति के सर्वेक्षण का अधिकार जिला कलेक्टर के पास है, पहले यह काम एक स्वंतत्र सर्वेक्षण आयुक्त करता था.
- अब वक्फ संपत्ति की पहचान और उसके दस्तावेजीकरण के लिए कलेक्टर सीधे तौर पर जिम्मेदार होंगे.
- कोई संपत्ति वक्फ संपत्ति है या नहीं इसपर विवाद होने पर अब फैसला जिला कलेक्टर द्वारा लिया जाएगा, जबकिन पहले यह अधिकार वक्फ ट्रिब्यूनल के पास था.
- वक्फ बोर्ड के कार्यों का ऑडिट होगा.
- आदिवासियों की जमीन को संरक्षित करने के लिए सरकार ने यह प्रावधान किया है कि उनकी जमीन पर वक्फ बोर्ड दावा नहीं कर पाएगी.
मुसलमानों के जीवन में क्या होगा परिवर्तन

केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्यमंत्री किरन रिजीजू का दावा है कि वक्फ संशोधन विधेयक मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगा. रिजीजू यह दावा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विश्व में सबसे ज्यादा वक्फ प्रोपरिटी भारत में है. लगभग 9.4 लाख एकड़ जमीन है और 8.72 लाख संपत्ति है, जिनसे कमाई 200 करोड़ है. सरकार वक्फ प्रोपरिटी का सही इस्तेमाल कर उनका उपयोग गरीब मुसलमानों के लिए करना चाहती है. पसमांदा मुसमानों का जीवन स्तर सुधरेगा और महिलाओं और बच्चों को फायदा मिलेगा. हालांकि वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध करने वाले यह कह रहे हैं कि यह बिल मुसलमानों को नियंत्रित करने और उनका हक मारने के लिए लाया जा रहा है.
क्या कहते हैं प्रबुद्ध मुसलमान
पिछले साल जब अगस्त महीने में वक्फ बिल संसद में पेश किया गया था, तो खूब हंगामा हुआ था. उस वक्त प्रभात खबर ने कई प्रबुद्ध मुसलमानों से बात की थी और उनका यह मानना था कि मोदी सरकार के नीयत में खोट है और वे मुसलमानों के हित के लिए यह विधेयक लेकर नहीं आई है. मौलाना तहजीब, इमाम साजिद रशीदी, हाजी मोहम्मद हारुन और अनवर कासमी सब ने यह शंका जताई थी कि सरकार वक्फ बोर्ड पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहती है और हमारा यह मानना है कि वक्फ मुसलमानों का निजी और धार्मिक मसला है, जिसमें सरकार को दखल नहीं देना चाहिए. गैर मुसलमानों को भी बोर्ड में शामिल करने के वे खिलाफ थे और उनका यह तर्क था कि क्या राममंदिर के ट्रस्ट में किसी मुसलमान को जगह दी जाएगी? अगर दी जाएगी तो हम भी वक्फ बोर्ड में गैर मुसलमान को जगह देने के लिए तैयार हैं.
क्या है वक्फ बोर्ड
अल्लाह के नाम पर दान की गई वस्तु,जिसका उद्देश्य परोपकार हो उसे वक्फ कहते हैं.वक्फ बोर्ड उन चीजों की निगरानी करता है जो अल्लाह के नाम पर दान की गई हो. वक्फ बोर्ड के पास असीमित अधिकार और संपत्ति हैं, जिसकी वजह से वक्फ बोर्ड हमेशा चर्चा में रहता है. वक्फ बोर्ड दान में मिली चल-अचल संपत्ति का सही इस्तेमाल हो इसकी व्यवस्था देखता है. इस्लाम के अनुसार वह इसके उपयोग भी करता है. जैसे मस्जिद बनवाना, शिक्षा की व्यवस्था करवाना और अन्य धार्मिक काम करवाना.
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