आरा.
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना के द्वारा भोजपुर जिला में स्थायी लोक अदालत का गठन किया गया है, जिसके अंतर्गत नागरिकों को जनोपयोगी संबंधी वाद/शिकायत को देखा जाना है. इसके तहत विद्युत, बीमा दावा, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन, डाक सेवा, दूरभाष, मालभाड़ा, परिवहन (जल, वायु, सड़क), जल आपूर्ति संबंधी मामलों को सुलह वो अर्धन्यायिक के आधार पर शीघ्र, निःशुल्क एवं प्रभावी ढंग से निष्पादन करा सकते हैं. इस संबंध में शिकायत आवेदन को स्थायी लोक अदालत आरा (जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय परिसर आरा) कार्यालय में दाखिल किया जा सकता है.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है