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रेप व हत्या के दोषी को सश्रम आजीवन कारावास

अरविंद कुमार सिंह ने शनिवार को नगर थाना क्षेत्र के आरोपित नारायण साह उर्फ वकील साह को कठोर आजीवन कारावास एवं कुल एक लाख पचीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी.

आरा. 10 वर्षीय एक लड़की के साथ दुष्कर्म कर हत्या करने के एक मामले में पॉस्को के विशेष न्यायाधीश सह एडीजे षष्टम अरविंद कुमार सिंह ने शनिवार को नगर थाना क्षेत्र के आरोपित नारायण साह उर्फ वकील साह को कठोर आजीवन कारावास एवं कुल एक लाख पचीस हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से पॉस्को के विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बहस की थी. उन्होंने बताया कि 16 दिसंबर 2024 को नगर थाना क्षेत्र की पीड़िता बगल से आटा लेकर घर और अपनी मां से बोली कि नारायण साह बुला रहे हैं. इसके बाद वह उसके घर चली गयी. बहुत देर के बाद लड़की घर नहीं आयी. उसकी मां अपने साथ कुछ लोगों को लेकर आरोपी के घर गयी. आरोपित ने कहा कि उसकी लड़की नहीं आयी है. चेहरे के भाव देखकर उसके घर में घुसकर वे लोग उसे खोजने लगे. घर में चौकी के नीचे लड़की का शव मिला. उसके कपड़े पर खून लगा हुआ था. आरोपित ने बताया कि दुष्कर्म करने के बाद उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर दिया. घटना को लेकर थाने में नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी गयी थी. आरोप का गठन 24 जनवरी 2025 को हुआ था. अभियोजन की ओर से कोर्ट में 12 गवाहों की गवाही हुई थी. विशेष लोक अभियोजक सरोज कुमारी ने बताया कि एफएसएल रिपोर्ट, डीएनए रिपोर्ट व पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी उक्त घटना की पुष्टि हुई. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोषी पाते हुए आरोपित नारायण साह उर्फ वकील साह को बीएनस की धारा 65 (2) के तहत कठोर आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माना, 66 के तहत कठोर आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माना, 103 के तहत कठोर आजीवन कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माना एवं 238 के तहत सात वर्ष का कठोर कारावास तथा 25 हजार रुपये जुर्माना व पॉस्को की धारा 6 के तहत कठोर आजीवन कारावास एवं 25 हजार रुपया जुर्माने की सजा सुनायी. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी.

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