बिहिया.
नगर पंचायत कार्यालय में व्यवसायिक वाहनों से कर वसूली को लेकर सैरात की बंदोबस्ती की गयी. जानकारी के अनुसार तियर थाना क्षेत्र के हेतमपुर निवासी अखिलेश कुमार चौबे द्वारा डाले गये टेंडर के आलोक में नगर पंचायत अंतर्गत व्यवसायिक वाहनों से कर वसूली का अधिकार दिया गया है. टेंडर के अनुसार व्यवसायिक वाहनों से सेवा शुल्क के रूप में बस व ट्रक से 80 रुपये, ट्रैक्टर से 50 रुपये, कार, जीप, सुमो, बोलेरो व हल्के चारपहिया वाहनों से 30 रुपये और तिपहिया वाहनों से 10 रुपये का शुल्क निर्धारित किया गया है. टेंडर के अनुसार नगर पंचायत क्षेत्र में सिर्फ लोडिंग व अनलोडिंग करने वाले वाहनों से ही वैध राशि की वसूली करनी है. नगर क्षेत्र से गुजरनेवाले वाहनों से हो रही अवैध वसूलीनगर पंचायत कार्यालय द्वारा टेंडर जारी होते ही नगर के जज बाजार के समीप पेट्रोल पंप के पास संवेदक द्वारा नगर क्षेत्र से होकर गुजरने वाले वाहनों से भी जबरन वसूली की जा रही है. इस संबंध में थानाध्यक्ष आदित्य कुमार ने बताया कि जगदीशपुर व बिहिया की तरफ से आनेवाले किसी भी वाहन से वसूली करना अवैध है. कहा कि ऐसे में पकड़े जाने पर रंगदारी समेत अन्य सुसंगत धाराओ के तहत कार्रवाई करते हुए जेल भेज दिया जायेगा.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है