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हत्या के एक मामले में आरोपित को आजीवन कारावास

नारायणपुर थानान्तर्गत सितुहरी गांव में वर्ष 2016 में हुई थी घटना

आरा.

हत्या करने के एक मामले में एडीजे -13 आदित्य सुमन ने शुक्रवार को आरोपित अनिल राय उर्फ मुन्ना राय को कठोर आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से एपीपी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बहस किया था. अपर लोक अभियोजक ने बताया कि 12 अगस्त, 2016 की शाम में नारायणपुर थानान्तर्गत सितुहरी गांव निवासी कमलेश राय के घर में घुसकर उसकी पत्नी बृंदा देवी को कुदाल से मारकर हत्या कर दी गयी थी.

घटना को लेकर सूचक ने अनिल राय उर्फ मुन्ना राय खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी थी. घटना का कारण विवाद बताया गया था. अभियोजन की ओर से कोर्ट में छह गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद एडीजे -13 सुमन ने हत्या करने का दोषी पाते हुए उक्त आरोपित को कठोर आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

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