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हत्या के एक मामले में दोषी को आजीवन कारावास

सात जून, 2021 को मुफ्फसिल थानान्तर्गत दौलतपुर गांव में मारी गयी थी गोली

आरा.

हत्या करने के एक मामले में एडीजे -13 आदित्य सुमन ने सोमवार को दोषी पंकज यादव उर्फ गुड्डू यादव को आजीवन कारावास एवं 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी. अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बहस किया था. अपर लोक अभियोजक ने बताया कि सात जून, 2021 की सुबह में मुफ्फसिल थानान्तर्गत दौलतपुर गांव निवासी श्रीमल यादव को उसके घर के सामने गोली मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया गया था. इलाज के लिए पीएमसीएच जाने के दौरान उसकी मौत हो गयी थी. घटना को लेकर सूचक ने नामजद प्राथमिकी दर्ज करायी थी.

घटना का कारण विवाद बताया गया था. अभियोजन की ओर से कोर्ट में 15 गवाहों की गवाही हुई थी. सजा के बिंदु पर सुनवाई के बाद एडीजे-13 आदित्य सुमन ने हत्या करने का दोषी पाते हुए उक्त आरोपित पंकज यादव उर्फ गुड़ू यादव को कठोर आजीवन कारावास तथा 10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी.

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