बेगूसराय. विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य जिले में पूरा कर लिया गया है. 01-08-2025 के प्रारूप प्रकाशन में 20,77,388 मतदाताओं का नाम प्रकाशित किया गया है. 1,67,756 मतदाताओं का गणना प्रपत्र अप्राप्त रहने के कारण मतदाता सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है. यह बातें कारगिल भवन में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य के बाद मतदाता सूची प्रारूप को लेकर मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के साथ आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए जिओए निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम तुषार सिंगला ने कही. उन्होंने बताया कि 01-07-2025 के आधार पर बेगूसराय जिला अंतर्गत कुल 22,45,144 मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल था.
राजनीतिक दलों को कराया गया अवगत
इस अवसर पर डीएम ने प्रारूप प्रकाशन एवं दावा-आपत्ति संबंधित दिशा निर्देशों से राजनीतिक दलों को अवगत कराया. साथ ही उन्हे बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण- 2025 अंतर्गत फोटोयुक्त प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन कर दिया गया है. यह प्रारूप मतदाता सूची जिले के सभी सात विधानसभा के विनिर्दिष्ट स्थलों पर यथा इआरओ, एइआरओ के सूचनापट्ट एवं सभी 2,537 मतदान केन्द्रों पर बीएलओ के द्वारा प्रकाशन किया गया है. प्रारूप मतदाता सूची आनलाइन पोर्टल https://voters.eci.gov.in/download-eroll?stateCode=S04 पर उपलब्ध रहेगी.उपलब्ध करायी गयी सूची
इस मौके पर सभी राजनीतिक दलों के अध्यक्ष, सचिव, प्रतिनिधि को जिला निर्वाचन पदाधिकारी बेगूसराय के द्वारा प्रारूप प्रकाशित मतदाता सूची की हार्ड प्रति, सॉफ्ट प्रति एवं अप्राप्त गणना प्रपत्र की सूची प्रदान की गयी. बैठक में उपस्थित राजनीतिक दलों को मतदान केंद्र की सूची उपलब्ध करायी गयी साथ ही उनसे अनुरोध किया गया कि वे अपने स्तर या अपने बूथ लेवल एजेंट के द्वारा इन अप्राप्त गणना प्रपत्रों को प्राप्त करने में सहयोग प्रदान करें.एक सितंबर तक लिये जायेंगे दावा-आपत्ति
विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य अन्तर्गत 01.08.2025 से 01.09.2025 तक दावा-आपत्ति प्राप्त किये जायेंगे. इसके विषय में जिला निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा बताया गया कि कोई भी मतदाता, राजनीतिक दल, बीएलए अपना दावा-आपत्ति इआरओ एवं बीएलओ को दे सकते हैं. एक दिन में आके बीएलए 10 दावा-आपत्ति दे सकते हैं, इसके साथ उन्हें एक घोषणा प्रत्र देना अनिवार्य होगा. बीएलओ द्वारा प्राप्त सभी दावा- आपत्ति का संधारण किया जायेगा. सभी इआरओ राजनीतिक दलों के साथ साप्ताहिक बैठक करेंगे जिनमें उन्हें प्रपत्र-9, 10 एवं 11 की सूची उपलब्ध करायी जायेगी. 01 अक्टूबर 2025 तक 18 वर्ष की अर्हता आयु प्राप्त करने वाले नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करा सकते हैं. प्रपत्र 6 से नाम जोड़ने एवं प्रपत्र 8 (किसी दूसरे राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश से बिहार में स्थानांतरण) के लिये घोषणा पत्र देना अनिवार्य होगा.दावा-आपत्ति प्राप्त करने के लिए अंचल सह प्रखंड कार्यालय व नगर निकाय कार्यालय में कैंप का आयोजन
दावा-आपत्ति प्राप्त करने के लिये अंचल-सह-प्रखंड कार्यालय एवं नगर निकाय कार्यालय में 02.08.2025 से 01.09.2025 तक कैंप का आयोजन किया गया है. यह कैंप प्रतिदिन सोमवार से रविवार समय 10ः00 बजे पूर्वाह्न से 05ः00 बजें अपराह्न तक कार्यरत रहेगा. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 30.09.2025 को निर्धारित है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिला पदाधिकारी बेगूसराय ने आमजनों से अपील की हैं कि वे अपने स्तर से छुटे हुए निर्वाचकों का नाम जोड़ने के लिये सहयोग प्रदान करें एवं किसी भी भ्रामक खबरों से सावधान रहें. किसी भी जानकारी हेतु प्रखंड, अनुमंडल एवं जिला निर्वाचन कार्यालय से सम्पर्क करें.डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है