बगहा. बगहा पुलिस जिला में अपराध खत्म करने वाले ईमानदार एसपी रत्न संजय मामले में सभी आरोपियों को कोर्ट दोषमुक्त कर दिया है. ये सभी पिछले 22 वर्षो से न्याय के लिए कोर्ट का चक्कर काट रहे थे. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ मानवेन्द्र मिश्र की कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने व मामलों को समझने के बाद सभी आरोपियों को शुक्रवार को दोषमुक्त कर दिया. एडीजे फोर्थ श्री मिश्र की कोर्ट ने अभिलेखों के अवलोकन के क्रम में पाया कि अभियोजन की तरफ से एक भी साक्षी को पर्याप्त मौका मिलने के बाद भी साक्ष्य के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया. अभियोजन साक्षियों पर सम्मन, गैर जमानतीय वारंट, दस्ती समन आदि जारी किया गया था. बावजूद इसके कोई भी कोर्ट अपना गवाही देने को उपस्थित नहीं हो सका. न्यायालय की तरफ से पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी कोई उपस्थित नहीं हो सका. ऐसे में बगहा थाना कांड संख्या 312/2003 राज्य बनाम अरविन्द तिवारी के सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया गया. बता दें कि एसपी के ट्रांसफर किये जाने के विरोध में लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया था. एपीपी जितेन्द्र भारती ने बताया कि इन आरोपियों में बगहा के पूर्व सांसद कैलास बैठा, वरीय अधिवक्ता गजेन्द्र धर मिश्र सहित रामजी सहनी, अरविन्द तिवारी, घनश्याम यादव, सुरेश राम, सहदेव चौधरी, सुरेश राम, तुफानी मलाह, रामाधार सहनी, लालबाबुू चौधरी, सुरेश सहनी, सुरेश भालोटिया, शंभु गुप्ता थे . इनके साथ ही सतन चौधरी, शिव चौधरी,जदयू नेता ढाका विधानसभा प्रभारी दयाशंकर सिंह, जदयू किसान प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष मुन्ना सिंह उर्फ विमलेन्दु सिंह, संतोष साह, सुनील कुमार सिंह, बृझन बीन, ब्रज किशोर चौधरी, उपेन्द्र सिंह, विक्रम चौधरी, प्यारे बीन, छोटेलाल यादव हैं.
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