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अब आवास, जाति, आय प्रमाण पत्र निर्गत करने में की जायेगी कागजातों की सम्यक जांच

लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में अब सम्यक जांच के बिना आवेदनों का निष्पादन संभव नहीं हो सकेगा.

बेतिया. लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में अब सम्यक जांच के बिना आवेदनों का निष्पादन संभव नहीं हो सकेगा. इसके लिए अब विभाग एआई का इस्तेमाल भी करेगा. मामले में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के निदेशक ने सभी जिलाधिकारी को पत्र भेजकर कई आवश्यक दिशा निर्देश जारी किया है. उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एनआईसी के सर्विस प्लस प्लेटफार्म पर उपलब्ध वेरिफिकेशन प्रोसेस का कड़ाई से पालन करें. इस व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के द्वारा अब बहुत जल्द एआई (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) का भी प्रयोग किया जायेगा. ताकि सॉफ्टवेयर में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं की जा सके. गौरतलब हैं कि मसौढ़ी अंचल में डॉग बाबू के नाम से निवास प्रमाण-पत्र निर्गत करने का मामला सामने आने के बाद यह आदेश दिया गया है. कारण यह कि जांच में यह बात सामने आया कि सर्विस प्लस पोर्टल के माध्यम से निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने के क्रम में राजस्व अधिकारी के लॉगइन में आवेदन से संबंधित सभी कागजातों के सत्यापन का प्रावधान रहने के बावजूद भी इसका उपयोग नहीं कर राजस्व अधिकारी द्वारा गलत साक्ष्यों के आधार पर दिए गए आवेदन को बिना विस्तृत जांच किए प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया गया. वहीं आईटी सहायक द्वारा बिना सम्यक जांच के आवेदन स्वीकृति के लिए राजस्व अधिकारी को अग्रसारित किया गया था. नियम के विरुद्ध स्व-घोषणा देकर तथा किसी अन्य व्यक्ति के पहचान पत्र का दुरुपयोग कर गलत साक्ष्य के आधार पर निवास प्रमाण-पत्र के लिए आवेदन देने वाले आवेदक के विरूद्ध अब सीधे प्राथमिकी दर्ज करने का भी निर्देश दिया गया है.

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