बगहा. शादी के नाम पर दहेज मांगना पिता पुत्र को भारी महंगा पड़ा और जेल की हवा भी खानी पड़ी. दहेज लोभी पिता पुत्र को अनुमंडल न्यायिक दंडाधिकारी आलोक कुमार चतुर्वेदी के कोर्ट ने एक- एक वर्ष कारावास की सजा सुनाई है. इस बाबत जानकारी देते हुए अभियोजन पदाधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि सुभावती देवी ( लड़की की मां) ने महिला थाना में गांधीनगर निवासी रामबली पासवान और उनके पुत्र पवन कुमार पर दहेज मांगने को लेकर प्राथमिकी दर्ज कराया था. जिसमें उसने बताया कि उसकी बेटी की शादी 18 मई 2022 को होनी थी. जिसमें पांच लाख नगद, गहना और अन्य सामग्री तय हुई थी. शादी नजदीक आने पर लड़का पक्ष के पिता और पुत्र ने दो लाख और एक बाइक की डिमांड शुरू कर दी. जो देना संभव नहीं था. इसको लेकर उसके प्राथमिकी कराई थी. इस पूरे मामले में 6 साक्ष्य को सुना गया, उसके बाद सजा सुनाई गई. इसमें दोनों को एक एक साल की सजा तथा 5-5 हजार अर्थदंड दिया गया.जुर्माना नहीं देने पर एक माह का अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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