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दो गांजा तस्करों को दस दस वर्ष की सजा, एक-एक लाख जुर्माना

गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने दो तस्करों को दोषी पाते हुए उन्हें 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है.

बेतिया. गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने दो तस्करों को दोषी पाते हुए उन्हें 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोनों के ऊपर एक-एक लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता जितेंद्र महतो गोपालपुर थाना के मैनपुर गांव का रहने वाला बताया जाता है. वहीं सजायाफ्ता शेख रईस मझौलिया थाने के बथना गांव का रहने वाला है. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 20 अप्रैल वर्ष 2024 की है. गोपालपुर थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि दो तस्कर नेपाल से गांजा का एक बड़ा खेप लेकर मैनपुर गांव में खेत की तरफ आने वाले हैं. गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष ने पुलिस बल के साथ गांव के आसपास निगरानी शुरू कर दिया. इसी क्रम में पुलिस के जवानों ने देखा कि दो तस्कर अपने सर पर एक बड़ा बोरा लेकर खेत में जा रहे हैं. पुलिस ने उन्हें रुकने को कहा, तो वह भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दौड़कर पकड़ लिया और बोरे की तलाशी ली. पकड़े गए जितेंद्र महतो के बोरे से 20 किलो 560 ग्राम गांजा जप्त किया गया. वहीं शेख रईस के बोरा से 20 किलो 850 ग्राम गांजा जप्त किया गया. पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया और जप्त गांजा का जप्ती सूची बनाया. इस संबंध में गोपालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.गांजा तस्करी के एक मामले की सुनवाई पूरी करते हुए एनडीपीएस एक्ट के विशेष न्यायाधीश आनंद विश्वासधर दुबे ने दो तस्करों को दोषी पाते हुए उन्हें 10-10 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई है. वहीं दोनों के ऊपर एक-एक लाख रुपया जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि का भुगतान नहीं करने पर दोनों को अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी. सजायाफ्ता जितेंद्र महतो गोपालपुर थाना के मैनपुर गांव का रहने वाला बताया जाता है. वहीं सजायाफ्ता शेख रईस मझौलिया थाने के बथना गांव का रहने वाला है. एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि घटना 20 अप्रैल वर्ष 2024 की है. गोपालपुर थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि दो तस्कर नेपाल से गांजा का एक बड़ा खेप लेकर मैनपुर गांव में खेत की तरफ आने वाले हैं. गुप्त सूचना के आधार पर थानाध्यक्ष ने पुलिस बल के साथ गांव के आसपास निगरानी शुरू कर दिया. इसी क्रम में पुलिस के जवानों ने देखा कि दो तस्कर अपने सर पर एक बड़ा बोरा लेकर खेत में जा रहे हैं. पुलिस ने उन्हें रुकने को कहा, तो वह भागने लगे, लेकिन पुलिस ने उन्हें दौड़कर पकड़ लिया और बोरे की तलाशी ली. पकड़े गए जितेंद्र महतो के बोरे से 20 किलो 560 ग्राम गांजा जप्त किया गया. वहीं शेख रईस के बोरा से 20 किलो 850 ग्राम गांजा जप्त किया गया. पुलिस ने दोनों तस्करों को गिरफ्तार किया और जप्त गांजा का जप्ती सूची बनाया. इस संबंध में गोपालपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी. इसी मामले की सुनवाई पूरी करते हुए विशेष न्यायाधीश ने यह सजा सुनाई है.

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