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Bhagalpur News: जयश्री ठाकुर की सेवा से बर्खास्तगी पर की गयी अपील खारिज, पढ़िए पूरा मामला…

Bhagalpur News जयश्री ठाकुर पर बांका में भू-अर्जन पदाधिकारी के पद का लाभ उठाते हुए स्वयं व परिवार के सदस्यों को करोड़ों रुपये का मुआवजा भुगतान किये जाने का आरोप था.

Bhagalpur News बांका की तत्कालीन भू-अर्जन पदाधिकारी जयश्री ठाकुर की सेवा से बर्खास्तगी पर की गयी अपील को बिहार सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने खारिज कर दिया है. इस संबंध में विभाग के उपसचिव सत्येंद्र कुमार सिंह ने पत्र जारी कर दिया है. यह पत्र भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त और बांका के डीएम को भी भेजा गया है.

वर्ष 2017 में किया गया था बर्खास्त

जयश्री ठाकुर पर बांका में भू-अर्जन पदाधिकारी के पद का लाभ उठाते हुए अर्जित की जानेवाली भूमि के स्वरूप का परिवर्तन करने और अन्य अनियमितताओं के आधार पर स्वयं व परिवार के सदस्यों को करोड़ों रुपये का मुआवजा भुगतान किये जाने का आरोप था. इन आरोपों को लेकर भागलपुर के प्रमंडलीय आयुक्त ने आरोप-पत्र विभाग को उपलब्ध कराया था.आरोपों की गंभीरता को देखते हुए विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी थी, जिसमें विभागीय जांच आयुक्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया था. श्रम संसाधन विभाग के प्रधान सचिव ने बतौर अपर विभागीय जांच आयुक्त मामले की जांच कर सभी आरोपों को प्रमाणित होने की रिपोर्ट विभाग को दी थी. इस पर अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय पर 25.08.2017 को जयश्री ठाकुर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था.

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विभाग के आदेश के विरुद्ध जयश्री पहुंची थीं कोर्ट

सेवा से बर्खास्त करने का विभाग ने जो आदेश दिया था, उसके विरुद्ध जयश्री ठाकुर ने पटना उच्च न्यायालय में मामला दायर कराया. उच्च न्यायालय द्वारा 16.01.2024 को आदेश पारित किया गया. पारित आदेश में जयश्री ठाकुर को बिहार सरकारी सेवक नियमावली के तहत सक्षम प्राधिकार के समक्ष अपील आवेदन समर्पित करने कहा गया. जयश्री ठाकुर ने अपील दाखिल कीजयश्री ठाकुर ने हाई कोर्ट के आदेश पर विभाग में अपील दाखिल की. विभाग का कहना था कि बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम-24 में स्पष्ट प्रावधान है कि सरकार के आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं की जा सकती है. लिहाजा अपील आवेदन नियमानुकूल नहीं है. इस पर जयश्री ठाकुर से प्राप्त अपील आवेदन को अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा अस्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया.

इडी की भी हो चुकी है कार्रवाई

प्रवर्तन निदेशालय (इडी) भी जयश्री ठाकुर पर आय से अधिक अर्जित संपत्ति मामले में कार्रवाई कर चुका है. इडी द्वारा 27.07.2023 को जारी विज्ञप्ति में कहा गया था कि जयश्री ठाकुर समेत पांच आरोपितों की संपत्ति को अटैच करने की अनुमति विशेष कोर्ट से मांगी गयी है. यह संपत्ति 13,98,38,213 रुपये की आंकी गयी थी.

संपत्ति 12.01.1987 से 30.06.2013 के बीच की अवधि में अर्जित की गयी

कौन हैं जयश्री ठाकुरजयश्री ठाकुर भागलपुर में एडीएम और बांका में जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के पद पर रह चुकी हैं. वह आय से अधिक संपति अर्जित करने, सृजन घोटाला, जमीन के अधिग्रहण में गड़बड़ी मामलों की आरोपित रही हैं. वर्ष 2022 में इडी ने उनके बौंसी स्थित बरहमपुर गांव के पास सिरांय मौजा में 13 एकड़ भूखंड पर अपना बोर्ड लगा कर जब्त किया था. जयश्री ठाकुर बांका की जिला भू-अर्जन पदाधिकारी के पद पर भी रही थीं.

RajeshKumar Ojha
RajeshKumar Ojha
Senior Journalist with more than 20 years of experience in reporting for Print & Digital.

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