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Action Against Builder: पटना के दो बड़े बिल्डरों पर गिरी गाज, RERA ने संपत्ति जब्त करने का दिया आदेश

Bihar News: बिहार के दो बड़े बिल्डरों के खिलाफ रेरा ने नियम उल्लंघन के मामले में संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है. जब्त संपत्ति की नीलामी होगी और उस पैसे को पीड़ित आवंटियों में बांटा जाएगा. पढ़ें पूरी खबर…

Action Against Builder: बिल्डर गृह वाटिका होम्स और घर लक्ष्मी बिल्डकॉन पर भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) बिहार की गाज गिरी है. रेरा ने बिल्डर की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश दिया है. अध्यक्ष विवेक कुमार सिंह की एकलपीठ ने बिल्डरों के खिलाफ यह आदेश जारी किया है. रेरा के आदेशों का पालन नहीं करने और पीड़ित आवंटियों को पैसा नहीं लौटाने के आरोप में दोनों बिल्डरों के खिलाफ यह कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.

जब्त संपत्तियों की होगी नीलामी

प्राधिकरण अब इन जब्त सम्पतियों की नीलामी करेगा और जो राशि नीलामी से प्राप्त होगी, उससे आवंटियों के पैसे लौटाए जाएंगे. गृह वाटिका के खिलाफ यह निर्णय ब्रजकिशोर सिंह की तरफ से दायर मामले में लिया गया. वहीं घर लक्ष्मी के केस में माधुरी तिवारी की तरफ से दायर मामले में यह फैसला लिया गया था. इन दोनों बिल्डरों के खिलाफ पांच अन्य मामलों में गिरफ्तारी वारंट भी जारी करने का आदेश दिया गया है. आईजी (निबंधन) को निर्देश दिया गया कि इन दोनों बिल्डरों की कंपनियों और इनके निदेशकों की किसी भी संपत्ति का निबंधन न किया जाए.

तीन अन्य मामलों में भी दिया आदेश

रेरा अध्यक्ष की एकलपीठ ने तीन अन्य मामलों में भी आदेश पारित किया है. एकलपीठ ने संकल्प इंजीकॉन पर अपना आदेश पारित करते हुए आईजी (निबंधन) को यह निर्देश दिया है कि कंपनी और उनके निदेशकों की संपत्ति के रजिस्ट्रेशन पर रोक रहेगी. श्रीया कंस्ट्रकशन एवं टाइमलेस इन्फ्रास्ट्रक्चर पर एक-एक लाख का जुर्माना लगाया है. जुर्माने की राशि जमा करने के लिए कंपनी को 60 दिनों का वक्त दिया गया है. इन तीन कम्पनियों ने रेरा अधिनियम का उलंघन किया था और बिना रजिस्ट्रेशन कराए परियोजनाओं का प्रचार-प्रसार किया.

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Aniket Kumar
Aniket Kumar
अनिकेत बीते 4 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. राजस्थान पत्रिका और न्यूजट्रैक जैसे मीडिया संस्थान के साथ काम करने का अनुभव. हाईपरलोकल और राजनीति की खबरों से अधिक जुड़ाव. वर्तमान में प्रभात खबर की डिजिटल टीम के साथ कार्यरत.

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