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बिहार पुलिस का बड़ा फैसला, होली के मौके पर बजाया अश्लील भोजपुरी गाना तो जाना होगा जेल 

बिहार : बिहार पुलिस ने शनिवार को आदेश जारी किया कि होली के मौके पर अश्लील गाना बजाने वाले के खिलाफ कठोर कार्रवाई करें और जरूरत हो तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करे.

बिहार : अगर आप बिहार में रहते हैं और भोजपुरी गाने सुनने और सुनाने के शौकीन हैं तो सावधान हो जाइए. क्योंकि बिहार पुलिस ने होली के मौके पर अश्लील भोजपुरी गाना बजाने को लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किया गया है. शनिवार को पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी किए गिए आदेश के मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गाना बजाने वाले के खिलाफ पुलिस कठोर कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजेगी. 

पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किया गया आदेश
पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी किया गया आदेश

आदेश में क्या कहा गया है? 

बिहार के सभी एसपी, डीआईजी और आईजी को पुलिस द्वारा भेजे गए आदेश में कहा गया है कि महाशय, उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आये दिन ऐसा देखा जाता है कि सार्वजनिक स्थलों / समारोहों, बसों/ ट्रकों, ऑटो रिक्शा आदि में सस्ते दोहरे अर्थ वाले/अश्लील भोजपुरी गानों का प्रसारण धड़ल्ले से बिना रोक-टोक के किया जाता है, जिसका समाज पर गहरा दुष्प्रभाव पड़ता है. इस प्रकार के गीतों के प्रसारण से महिलाओं की सुरक्षा एवं गरिमा तथा बच्चों की मनोवृत्ति बुरी तरह से प्रभावित होती है. 

ऐसे गानों से असुरक्षित महसूस करती हैं महिलाएं : बिहार पुलिस  

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि भोजपुरी के सस्ते दोहरे अर्थ वाले गानों के कारण महिलाएं कहीं न कहीं असुरक्षित महसूस / लज्जा का अनुभवन करती हैं. इस प्रकार के गाने महिलाओं की गरिमा और सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं. दोहरे अर्थ वाले भोजपुरी अश्लील गाने छोटे-छोटे बच्चों को भी गलत संदेश देते है और उन्हें गलत दिशा में जाने के लिए प्रेरित करते हैं. यह एक गंभीर व ज्वलंत सामाजिक समस्या है, जो महिलाओं, बच्चों तथा संपूर्ण समाज को बुरी तरह दुष्प्रभावित कर रहा है. उक्त के आलोक में इस समस्या के निदान हेतु पुलिस प्रशासन के स्तर से विशेष अभियान चलाकर विधि द्वारा निर्धारित प्रावधानानुसार आवश्यक निरोधात्मक / कानूनी कार्रवाई किया जाना अनिवार्य है. 

आरोपियों के खिलाफ करें ठोस कार्रवाई: पुलिस मुख्यालय 

अतः आप सभी को निर्देश दिया जाता है कि अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत अश्लील भोजपुरी गानों के प्रसारण को पूरी तरह समाप्त करने हेतु विशेष अभियान चालाकर इस प्रकार के मामलों को चिन्हित कर भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा-296/79 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज करते हुए अग्रत्तर विधि-सम्मत कार्रवाई करने हेतु सभी अधीनस्थों को निर्देशित करें तथा कृत कार्रवाई से संबंधित प्रतिवेदन इस कार्यालय ई-मेल [email protected] पर पर भेजना सुनिश्चित करें. 

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Prashant Tiwari
Prashant Tiwari
प्रशांत तिवारी डिजिटल माध्यम में पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में एक्टिव हैं. करियर की शुरुआत पंजाब केसरी से करके राजस्थान पत्रिका होते हुए फिलहाल प्रभात खबर डिजिटल के बिहार टीम तक पहुंचे हैं, देश और राज्य की राजनीति में गहरी दिलचस्पी रखते हैं. साथ ही अभी पत्रकारिता की बारीकियों को सीखने में जुटे हुए हैं.

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